क्या है नए नियम जो डेबिट-क्रेडिट कार्ड पर हुए आज से लागू, आप कैसे होंगे प्रभावित

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भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शन को लेकर नए नियम जारी किये हैं जिससे ये अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक वाले होंगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से जुड़े ये नियम 16 मार्च से यानी आज से ही बदल गए हैं। नए नियम कार्ड को और सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाने के लिए लाए गए हैं। अगर आपको 16 मार्च के बाद कार्ड का इस्तेमाल विदेश में करना है तो आप कस्टमर केयर को फोन करके या मोबाइल एप या वेबसाइट के जरिए इस सर्विस को फिर से शुरू कर सकते हैं।

तो आइए जानते हैं इन नए नियमों से आपको होने वाले फायदे और नुकसान-

आरबीआई ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजेक्शंस को और आसान व पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दोनों कार्ड को इश्यू/रीइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसको लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से 15 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे।

केवल घरेलू ट्रांजेक्शन होगा

आरबीआई ने बैंकों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी/फिर से जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शंस के लिए सक्रिय करें। नए नियम के अनुसार, अब ग्राहक इन कार्ड का सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे।

विदेश व ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए अलग सुविधा

यदि कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इन सेवाओं को चालू कराना होगा। इससे पहले वाले नियमों के मुताबिक यह सेवाएं कार्ड के साथ स्वत: आती थीं लेकिन अब ग्राहक के कहने पर ही शुरू होंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको विदेश में या ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन की सुविधा चाहिए तो आपको यह सेवा अलग से लेनी होगी।

सभी कार्ड पर लागू होगा नियम

यह नियम लागू सभी पर लागू होगा। जिन लोगों के पास अभी कार्ड है, वे अपने जोखिम के आधार पर ये तय कर सकेंगे कि वे अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं।

बंद​ हो जाएगी यह सुविधा

अगर आप डेबिट-क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं और आपने अभी तक अपने कार्ड से कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं किया है तो कार्ड पर ये सेवाएं 16 मार्च से अपने आप बंद हो जाएंगी। इन सुविधाओं को जारी रखने के लिए जरूरी है कि हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन किया गया हो।

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा है कि वे मोबाइल एप्लीकेशन, लिमिट मोडिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग विकल्प और इनेबल व डिसेबल सेवा सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध करवाएं।

कार्ड ऑन—ऑफ करने की मिलेगी सुविधा

अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स किसी भी समय अपने कार्ड को ऑन—ऑफ कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन सीमा में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए वे मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम या आईवीआर का सहारा ले सकते हैं।

बैंकों को कार्डधारक को पीओएस/एटीएम/ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शंस लिमिट में डोमेस्टिक तथा इंटरनेशनल दोनों के लिए ही बदलाव करने की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही बैंकों को कार्ड को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने की भी सुविधा देनी होगी।

ग्राहक अगर अपने कार्ड के स्टेटस में कोई बदलाव करते हैं या कोई अन्य करने की कोशिश करता है तो बैंक एसएमएस/ई-मेल के जरिए ग्राहक को अलर्ट करेगा और सूचना भेजेगा।

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