पश्चिम बंगाल सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर एक साल के लिए लगाया प्रतिबंध

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पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 7 नवंबर, 2021 से प्रभावी लागू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है।

एक साल पहले भी गुटखा और तंबाकू मसाले किए थे प्रतिबंधित

राज्य स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 खाद्य सुरक्षा आयुक्त को राज्य भर में किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है।

आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक साल पहले भी पश्चिम बंगाल में गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले ही ममता बनर्जी की बंगाल सरकार ने एक बार फिर इन पर प्रतिबंध को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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