केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की, पूरे देश में सख्ती लागू करने पर जोर

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मई महीने के लिए नए दिशा-निर्देश दिए हैं। कोरोना की नई गाइडलाइंस में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन सख्ती बरतने पर जोर दिया है। मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें, जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक सप्ताह में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है।

31 मई तक प्रभावी रहेंगे गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

गृह मंत्रालय के आदेश के साथ नई गाइडलाइंस में सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है। मंत्रालय के बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

मंत्रालय ने आगे कहा कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं, जिसमें कोई खड़ा नहीं रहेगा।

कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 लाख के पार पहुंची

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक दिन में कोरोना संक्रमण के सर्वाधिक 3,79,257 नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है, जबकि इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या अब 30 लाख के भी पार हो गई है।

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