ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा: हाईकोर्ट

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नए आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नियमों का विरोध करने के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर भारत सरकार की नई गाइडलाइन को मानने के लिए तैयार हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को बताया कि उसने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का अनुपालन कर लिया है और 28 मई को ही उसने शिकायत अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया है, हालांकि ट्विटर ने अपने शिकायत अधिकारी के नाम के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं, सरकार नए आईटी नियमों को लागू करवाने के लिए पूर्व में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पर्याप्त समय और हिदायत दे चुकी है।

कोर्ट ने ट्विटर को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यदि डिजिटल मीडिया संबंधी नए आईटी नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है तो ट्विटर को इनका पालन करना होगा। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अधिवक्ता अमित आचार्य की याचिका पर केंद्र और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को नोटिस जारी कर उन्हें अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अमित आचार्य ने अपनी याचिका में दावा किया है कि ट्विटर ने नियमों का पालन नहीं किया है। दूसरी ओर ट्विटर ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उसने नियमों का पालन किया है और एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस दावे को गलत ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा, ‘यदि इन (नियमों) पर रोक नहीं लगाई गई है, तो उन्हें (ट्विटर) इसका पालन करना होगा।’

फेसबुक और गूगल ने बिना किसी विरोध नई गाइडलाइन लागू की

याचिकाकर्ता अमित आचार्य ने वकील आकाश वाजपेयी और मनीष कुमार के जरिए दर्ज कराई गई एक याचिका में कहा कि जब उन्होंने कुछ ट्वीट के बारे में शिकायत दर्ज करवाने का प्रयास किया, तब उन्हें सरकारी नियमों का अनुपालन कथित रूप से नहीं किए जाने के बारे में पता चला। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले व्हाट्सएप भी भारत में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जानकारी के मुताबिक अब उसने भी नई गाइडलाइन को लागू कर लिया है और शिकायत अधिकारी की जानकारी केंद्र सरकार को सौंप दी है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले फेसबुक और गूगल ने बिना किसी विरोध नई गाइडलाइन को लागू किया है।

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