मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानि एमएनपी कराने के बारे में सोच रहे टेलीकॉम ग्राहकों को कुछ दिन परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ग्राहकों को 6 दिन के लिए यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के अनुसार, ग्राहक 4 से 10 नवम्बर के बीच एमएनपी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह यह है कि नई और पहले से सरल पोर्टिबिलिटी व्यवस्था को लागू किया जाएगा।
यह नई व्यवस्था 11 नवम्बर से प्रभावी हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस के तहत ही मोबाइल नंबर बदले बिना ग्राहक दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर में स्विच कर पाते हैं। नवम्बर की शुरुआत में पोर्टेबिलिटी की कराने की सोच रहे ग्राहकों को अब या तो 4 नवम्बर से पहले या 11 नवम्बर के बाद एमएनपी करानी होगी। इसके बीच में ग्राहक को यह सुविधा नहीं मिल सकेगी।
अब कम समय में पूरी होगी एमएनपी
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का कहना है कि नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति एक सर्विस एरिया में मोबाइल कंपनी बदलने के लिए आवेदन करता है तो, इस प्रक्रिया में अब केवल दिनों का वक़्त लगेगा। इसके अलावा एक सर्किल से दूसरी सर्किल के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी के आवेदन को पांच दिन में पूरा कर लिया जाएगा। ट्राई की नई एमएनपी व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया तेज और काफ़ी सरल होगी। इस नई व्यवस्था के तहत प्रक्रिया पूरी होने में बहुत कम समय लगेगा। जबकि मौजूदा समय में एमएनपी के लिए कम से कम सात दिन लगते हैं। ट्राई ने कहा कि सभी लाइसेंस युक्त सर्विस एरिया में पोर्टेबिलिटी के लिए 6 दिनों तक ‘नो सर्विस पीरियड’ होगा।
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4 नवम्बर की शाम से बंद हो जाएगी पोर्टिंग सुविधा
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 4 नवम्बर, 2019 शाम 6 बजे से 10 तारीख को शाम तक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन 11 नवम्बर 2019 से टेलीकॉम ग्राहक पहले की तरह ही पोर्टिंग सुविधा का लाभ उठा पाएंगे।
ट्राई ने ये भी कहा कि मौजूदा एमएनपी प्रक्रिया के तहत मोबाइल यूजर यूनिक पोर्टिंग कोड (यूपीसी) जनरेट कर सकते हैं और अपनी पंसद के टेलीकॉम ऑपरेटर को पोर्ट रिक्वेस्ट के रूप में जमा कर सकते हैं। लेकिन, ये प्रक्रिया 4 नवम्बर को शाम 17:59:59 बजे यानि 6 बजे से पहले पूरी करनी होगी।