समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट: कौन हैं आरोपी, क्या कहती है अब तक की जांच?

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18 फरवरी 2007 को समझौता ट्रेन में एक IED ब्लास्ट हुआ था। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और लाहौर के बीच हरियाणा के पानीपत में चलती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार आतंकी विस्फोट भारत की “एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता” को खतरे में डालने के उद्देश्य से आपराधिक साजिश के तहत किया गया था। धमाके में 43 पाकिस्तानी नागरिक, 10 भारतीय नागरिक और 15 अज्ञात लोगों सहित 68 लोग मारे गए थे।

मारे गए कुल लोगों में से 64 नागरिक यात्री थे और 4 रेलवे अधिकारी थे। इस आतंकवादी हमले में 10 पाकिस्तानियों और दो भारतीयों सहित 12 लोग घायल हो गए। धमाके में ट्रेन के कई डिब्बे जल गए थे।

पंचकुला की एक विशेष एनआईए अदालत ने मामले में 14 मार्च के आदेश को सुरक्षित रखा है जिसमें चार अभियुक्तों से जुड़े कैमरे ट्रायल की गवाही हुई और कई गवाह मुकर गए। हरियाणा पुलिस ने शुरू में इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की लेकिन गृह मंत्रालय ने बाद में जुलाई 2010 में एनआईए को जांच स्थानांतरित कर दी। जून 2011 में मामले में पहली चार्जशीट दायर की गई और अगस्त 2012 और जून 2013 में दो पूरक आरोप पत्र दायर किए गए।

प्रारंभिक जांच से क्या पता चला?

शुरुआती जानकारी में पता चला है कि 23:53 बजे पानीपत में रेलवे स्टेशन दिवाना से रवाना हुई थी और बम विस्फोट के कारण ट्रेन में आग लग गई थी। विस्फोट दिवाना और पानीपत के बीच हुआ। ट्रेन नंबर 4001 यूपी अटारी एक्सप्रेस ने 16 डिब्बों के साथ अटारी के लिए दिल्ली से 22:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी। उनमें से चार आरक्षित द्वितीय श्रेणी के स्लीपर कोच थे। विस्फोट दो अनारक्षित डिब्बों में हुआ। चार आईईडी अनारक्षित डिब्बों में लगाए गए थे उनमें से केवल दो विस्फोट हुए थे और शेष दो बाद में बरामद किए गए थे।

मामले में आरोपी कौन हैं?

मामले में आठ आरोपी थे लेकिन केवल चार ने मुकदमे का सामना किया। इस मामले के मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद उर्फ नबा कुमार सरकार को 2015 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। तीन आरोपी- कमल चौहान, राजिंदर चौधरी और लोकेश शर्मा सेंट्रल जेल अंबाला में न्यायिक हिरासत में हैं।

तीन आरोपियों- अमित चौहान (रमेश वेंकट मल्हकर), रामचंद्र कलसांगरा और संदीप डांगे को मामले में अपराधी घोषित किया गया है। एक अन्य आरोपी सुनील जोशी को एनआईए मास्टरमाइंड कह रही थी जिसे दिसंबर 2007 में मध्य प्रदेश के देवास में मारा गया था। मुख्य रूप से मुख्य आरोपी असीमानंद को मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस और अजमेर दरगाह ब्लास्ट केस में पहले ही बरी किया जा चुका है। समझौता मामले में एनआईए ने कहा है कि साजिश के पीछे असीमानंद मुख्य वैचारिक समर्थन था।

एनआईए की चार्जशीट ने क्या कहा?

ट्रायल कोर्ट के सामने रखी गई एनआईए की जांच रिपोर्ट के अनुसार, असीमानंद (गुजरात), रघुनाथ मंदिर (जम्मू) और संकट मोचन मंदिर (वाराणसी) जैसे हिंदू मंदिरों पर “इस्लामिक जिहादी आतंकवादी हमलों” से असीमानंद काफी परेशान थे। पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ असीमानंद और सहयोगियों ने विरोध तेज किया और बम के बदले बम की कार्यवाही को हवा दी। आरोपियों ने देश भर में विभिन्न व्यक्तियों से मुलाकात की और योजना बनाई।

भारत और पाकिस्तान द्वारा प्रयोग की जाने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को चुना। एनआईए ने कहा कि सूटकेस बम कथित तौर पर कमल, लोकेश, राजेंदर और अमित द्वारा लगाए गए थे।

आरोपी राजेन्द्र चौधरी के साथ सुनील जोशी, रामचंद्र कालसांगरा, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, अमित और अन्य को जनवरी 2006 में देवास, मध्य प्रदेश के बागली जंगल में ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए कहा गया था, जिसके दौरान “उच्च विस्फोटक वाला टाइमर बम” तैयार किया गया था। अभियुक्तों ने अप्रैल 2006 में फरीदाबाद में करणी शूटिंग रेंज में फायरिंग प्रेक्टिस में भी भाग लिया। ट्रेन को इसलिए चुना गया क्योंकि “पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं थी।” आरोपियों ने इंदौर से ट्रेवल किया और विस्फोट से पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के छात्रावास के कमरे में रुके थे।

मामले में कितने गवाह थे?

मामले में करीब 299 गवाह थे। उनमें से 13 पाकिस्तानी नागरिक हैं। वे विदेश मंत्रालय के माध्यम से सम्मन और संचार जारी करने के बावजूद ट्रायल कोर्ट में कभी पेश नहीं हुए। 2013 से मुकदमे के दौरान कई गवाह मुकर गए। पिछले साल एनआईए ने गवाह डॉ. सतीश कुमार गुप्ता और डीएसपी विजेंद्र सिंह को छोड़ दिया था।

04 मई, 2018 को पारित एक आदेश में मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने मुकदमे में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। मुकदमे की शुरुआत से कम से कम आठ न्यायाधीशों ने मामले की सुनवाई की। अंत में विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने अगस्त 2018 से समझौता विस्फोट मामले की सुनवाई की।

अधिकांश गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जगदीप सिंह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ बलात्कार और हत्या के मामलों में अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं।

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