राजस्थान में कोरोना का कहर नहीं थमने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी केमिस्ट या दवा विक्रेता को बिना चिकित्सक की पर्ची के सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार दवाईयां आमजन को उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने दिए हैं।
जानिये, यह है आदेश
रोहित कुमार सिंह ने आदेश में बताया है कि दवा विक्रेता ऎसे व्यक्ति का नाम,पता व टेलीफोन नंबर लेकर औषधि नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारी को तुरंत सूचित करें। उन्होंने सभी औषधी नियंत्रक अधिकारी या चिकित्सा संस्थान के प्रभारियों को भी रोज उक्त सूचना को प्रतिदिन अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं जिससे विभाग की टीम द्वारा ऎसे व्यक्तियों से संपर्क कर स्क्रीनिंग और जांच आदि की कार्यवाही की जा सके।
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बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाईयां ले रहे हैं लोग
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि फ्लू व कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण खांसी, जुकाम, गले में खराश, बुखार आदि प्रथम दृष्टि्या एक समान हैं। राज्य सरकार की जानकारी में बात आई है कि वर्तमान स्थिति में सामाजिक अलगाव की आशंका, कोरोना संक्रमण के बारे में भ्रांति व कोरोना संक्रमण की जांच के प्रति डर के चलते उक्त लक्षणों से प्रभावित कुछ व्यक्ति चिकित्सा अस्पतालों में ना जाकर आसपास के दवा विक्रेताओं से प्राथमिक उपचार की दवाएं बिना चिकित्सकीय परामर्श के ले रहे हैं। ऎसे में व्यक्तियों के चिकित्सा संस्थानों तक नहीं पहुंचने के कारण उनका डाटा संधारण व कोरोना संक्रमण की जांच नहीं हो पा रही हैं।