सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी यानि बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में विधानसभा स्पीकर और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में विलय के मामले में दो याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष और अन्य को नोटिस जारी किए। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में विधानसभा सचिव और कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के सभी छह विधायकों को भी नोटिस जारी किया है।
भाजपा विधायक ने एचसी के आदेश के खिलाफ दायर की अपील
बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा था कि छह बसपा विधायकों के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर अयोग्यता की याचिका पर तीन महीने के भीतर निर्णय करें।
गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी के इन छह विधायकों के कांग्रेस पार्टी में विलय के साथ ही 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के सदस्यों की संख्या 100 पार पहुंच गई थी।
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