राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच गुरुवार को हाईकोर्ट में कांग्रेस के नेता सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई हुई। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट की याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उनकी याचिका हाईकोर्ट ने खंडपीठ को रेफर कर दी है। पायलट मामले में शुक्रवार दोपहर फिर सुनवाई होगी। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में पायलट गुट ने नई याचिका दायर की है। सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की डबल बेंच करेगी। अब सचिन पायलट मामले में शुक्रवार दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी।
पायलट गुट की कोर्ट में दलील, नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं
इससे पहले गुरुवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट की ओर से हरीश साल्वे ने बहस करते हुए कहा कि याचिका में संशोधन स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बिना आधार के याचिका को कैसे स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर खंडपीठ को भेज दी है।
सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा था कि सदन से बाहर की कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है। नोटिस को तुरंत रद्द कर इसे असंवैधानिक घोषित किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 अन्य विधायकों के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा है कि इन्होंने व्हिप की अवहेलना की थी।
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