कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगेगा: डीजीसीए

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देश में एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सरकार और लोगों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार लोगों को सख्त निर्देश दे रही है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा है कि हवाई अड्डों पर कोविड-19 के नियमों का पालन सही ढंग से नहीं हो रहा है। सभी हवाई अड्डे के परिचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों ने मास्क सही तरीके से पहना है या नहीं, साथ ही हवाई अड्डे के परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी भी बनाए रखनी होगी।

डीजीसीए ने अचानक जांच के निर्देश दिए

नागर विमानन महानिदेशालय ने देश के सभी हवाई अड्डों से कहा कि जो यात्री कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सही से मास्क नहीं लगाते हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं, उन पर पुलिस अधिकारियों की मदद से मौके पर ही जुर्माना लगाने पर विचार करना चाहिए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में 25 मई, 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू हुईं। अब चूंकि कई राज्यों में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में एयरलाइन कंपनियों ने भी सख्ती कर दी है।

मालूम हो कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विमान के अंदर कोरोना संबंधी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, डीजीसीए ने सभी एयरलाइंस को अचानक जांच करने का निर्देश भी दिया है। इसमें यह देखा जाएगा कि कंपनियां और यात्री कोरोना के नियमों का कितना पालन कर रहे हैं। अगर एयरलाइंस विमान के अंदर नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं करा पाती हैं, तो उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों को नहीं मानता है तो उसके साथ ‘अनियंत्रित यात्री’ जैसा व्यवहार किया जाएगा।

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