राज बब्बर, रीता बहुगुणा समेत 9 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश

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एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने धरना-प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ व पुलिस बल पर हमला करने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की और एक आदेश भी दिया। इस मामले में कोर्ट ने लंबे समय से गैरहाजिर चल रहीं सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस नेता राज बब्बर, प्रदीप जैन आदित्य समेत 9 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

अगस्त 2015 में एक दरोगा ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट

एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले के आरोपियों के खिलाफ जारी वारंट की पालना न करने पर हजरतगंज थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि वह कोर्ट में हाजिर होकर ये बताए कि इतने पुराने मामले में उनके द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन क्यों नही किया जा रहा है? अन्यथा उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि कि 17 अगस्त, 2015 को दरोगा प्यारेलाल प्रजापति ने थाना हजरतगंज में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्मण मेला स्थल पर धरना प्रदर्शन था।

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करीब पांच हजार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अचानक ये सभी अभियुक्तगण धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकल पड़े थे। इन्हें पुलिस द्वारा समझाने व रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं माने। भीड़ संकल्प वाटिका के पास पथराव करने लगी, जिससे भगदड़ मच गई। इसमें कई अधिकारी व पीएसी के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके अलावा कई अन्य लोग घायल हुए और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए थे।

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