अब अठारह वर्ष के होने से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे, निर्वाचन आयोग ने की घोषणा

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भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर गुरुवार को एक बड़ी घोषणा की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अब 17 साल के युवा भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। युवाओं को आवेदन देने के लिए 18 साल पूरे होने तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आयोग ने कहा है कि देशभर में ऐसे सभी युवा जो साल की पहली तारीख को 18 वर्ष के हो जाएंगे, वे वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सुविधा देने के लिए तकनीकी इंतजाम सुनिश्चित करने में जुट जाएं, ताकि युवा 18 वर्ष की उम्र पूरा होने के पहले ही वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन दे सकें। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के इस निर्णय से युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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