बच्चों के कंधों से जल्द ही बस्ते का बोझ (School Bag) कम होने वाला है। केंद्र सरकार (Central Government) ने स्कूल बैग का भार कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय (HRD Ministry) ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा कि स्कूली बच्चों के बैग के वजन को कम करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाएं। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में पहली से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई करने वाले बच्चों के बस्ते का बोझ सीमित किया गया है। हर क्लास और बच्चों की उम्र के हिसाब से बस्ते का वजन भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ-साथ छोटी क्लास में होमवर्क (Homework) को भी बंद किया जाएगा।
क्लास और बैग का वजन
- पहली और दूसरी के बच्चों के लिए बस्ते का वजन 1.5 किग्रा
- तीसरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए 2 से 3 किग्रा
- छठी और 7वीं के बच्चों के लिए 4 किग्रा
- आठवीं और नौवीं के बच्चों के लिए 4.5 किग्रा
- 10वीं के बच्चों के लिए 5 किग्रा
होमवर्क से संबंधित नियम
- इसमें होमवर्क से संबंधित नियम का भी उल्लेख है। इसके मुताबिक, पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाए।
- स्कूलों को पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को भाषा और गणित, तीसरी से पांचवीं क्लास तक के बच्चों को भाषा के विषय, ईवीएस और गणित के अलावा कोई और विषय लाने को नहीं कहा जाए।
- बच्चों को अतिरिक्त पुस्तक, अतिरिक्त सामग्री आदि नहीं लाने को कहा जाए।