यूपी में नया कानून : कोरोना महामारी छिपाने पर एक से तीन साल तक की होगी सजा

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उत्तरप्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर योगी सरकार और सख्त हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को योगी कैबिनेट ने पास कर दिया है। इस कानून के तहत कोरोना छिपाना मंहगा पड सकता है और एक से तीन साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। जानिये इस नए कानून के बारे मेें-

कोरोना वॉरियर की सुरक्षा के लिए बनाया मजबूत कानून

दरअसल यूपी में कोरोना वॉरियर पर आए दिन हमले होने की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने नए कानून को मजबूती दी है। इस कानून में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों व प्रत्येक कोरोना वॉरियर की सुरक्षा को लेकर बात कही गई है। किसी भी कोरोना वॉरियर से अभद्रता या हमला की घटना होने पर 6 माह से लेकर 7 साल तक की सजा व पचास हजार से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा।

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थूकने या गंदगी फेंकने पर भी कड़ी सजा

इसके अलावा अगर किसी भी कोरोना वारियर्स थूका या गंदगी फैंकी गई या इनके खिलाफ किसी भीड को उकसाया या भड़काया गया तो भी सख्त सजा मिलेगी और 2 से 5 साल की सजा व 50 से 2 लाख रूपये तक का जुर्माना भुगतना होगा।

कोरोना छिपाया तो होगी इतनी सजा

उत्तरप्रदेश में अब कोरोना होने की जानकारी नहीं देना मंहगा पडेगा और इस महामारी को छिपाने या सावर्जनिक वाहन से यात्रा करने पर 1 से 3 साल तक की सजा व 50 हजार से 1 लाख तक का जुर्माना भी भुगतना पडेगा।

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