पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के मतदान के साथ खत्म होने जा रहे हैं। इसके बाद 2 मई को सभी पांच राज्यों और उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतगणना वाले दिन उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या पूर्ण टीकाकरण रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग की ओर से मतगणना वाले दिन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना मतगणना केंद्रों में प्रवेश नहीं
चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंटों को कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना उन सभागारों में प्रवेश नहीं मिलेगा, जहां मतगणना की जा रही होगी। आयोग ने कहा है कि प्रत्याशी या उनके एजेंट जिन्हें कोविड-19 टीके की दोनों खुराकें लग चुकी हैं वे भी दो मई को मतगणना कक्षों में प्रवेश कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि दो मई को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों और कई राज्यों में रिक्त सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों के लिए वोटों की गिनती होगी।
2 मई को सुबह आठ बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना
निर्वाचन आयोग ने अपने नए दिशा-निर्देशों में कहा है कि गिनती की प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्रों के बाहर किसी तरह की जनसभा की अनुमति नहीं होगी। दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रत्याशी या एजेंट को आरटी-पीसीआर जांच कराए बिना या कोविड-19 रोधी टीके की दो खुराकें लिए बिना मतगणना सभागार में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्हें वोटों की गिनती शुरू होने से 48 घंटे पहले तक की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट या आरएटी रिपोर्ट या फिर टीकाकरण रिपोर्ट दिखानी होगी। बता दें कि इन चुनावों की मगतणना दो मई को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।
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