मोदी सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के विलय को दी मंजूरी, अब राजधानी में एक ही होगा मेयर

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केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगमों का एकीकरण करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। अब दिल्ली में तीन की जगह एक मेयर होगा। इसके साथ ही दिल्ली में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट नगर निगम के स्थान पर अब केवल एक नगर निगम होगा। माना जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता पर काबिज ‘आप’ सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका है।

केंद्र अपने अधीन ले सकती हैं 17 धाराओं का अधिकार

राष्ट्रीय राजधानी में तीनों नगर निगमों के विलय के बाद अस्तित्व में आने वाले एक नगर निगम से दिल्ली की ‘आप’ सरकार को पूरी तरह दूर रखने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नगर निगम अधिनियम (डीएमसी एक्ट) की 17 धाराओं का अधिकार दिल्ली सरकार से छीनकर केंद्र सरकार अपने अधीन ले सकती है। आपको बता दें कि इन धाराओं के तहत कार्रवाई करने का पहले केंद्र सरकार के पास ही अधिकार था, मगर अक्टूबर 2009 में केंद्र सरकार ने इन धाराओं के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। इसके बाद से नगर निगम के कामकाज में दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा गया।

भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार से किया था आग्रह

मीडिया की जानकारी के अनुसार दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेताओं ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह नगर निगम को पूरी तरह दिल्ली सरकार से मुक्त कर दे। बशर्ते, वह तीनों नगर निगम रखे या फिर तीनों निगमों का विलय करके एक निगम बनाए, क्योंकि दिल्ली सरकार को डीएमसी एक्ट की कुछ धाराओं के तहत कार्रवाई करने का अधिकार मिला हुआ है। इस कारण आप सरकार निरंतर एकीकृत नगर निगम की तरह दिल्ली के तीनों नगर निगमों को लगातार परेशान कर रही है।

निगम के कामकाज में रोड़े अटकाती है आप सरकार

दिल्ली भाजपा नेताओं का कहना है कि उक्त धाराओं से जुड़े कार्यों की फाइल दिल्ली की आप सरकार लटकाकर रखती है, जिससे नगर निगमों का कामकाज प्रभावित होता है। भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह पहले की तरह दिल्ली नगर निगम को पूरी तरह अपने अधीन ले ले।

निगम को कब्जे में लेने के लिए शीला सरकार ने भेजा था प्रस्ताव

आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2009 में दिल्ली नगर निगम को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के प्रयास के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से डीएमसी एक्ट की 23 धाराओं का अधिकार लेने के संबंध में केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था, मगर केंद्र सरकार ने उसे 17 धाराओं का ही अधिकार दिया था और उनमें से 12 धाराओं का अधिकार उसे पूरी तरह दिया गया, जबकि उसे पांच धाराओं के तहत केंद्र सरकार को सिफारिश करने का अधिकार दिया गया था।

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