लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए आईडी की चिंता छोड़िए, इस कार्ड से भी कर सकेंगे मतदान

Views : 4831  |  0 minutes read
chaltapurza.com

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगले कुछ ही महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं। निर्वाचन आयोग ने हाल में कहा है कि चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे। यानी अप्रैल-मई माह में चुनाव करवाए जा सकते हैं। 2019 के इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि, मौजूदा हालातों में एक बात जो सबके सामने हैं वह यह कि फिलहाल देश में राष्ट्रीयता और एकता की बात हो रही है। इसी बीच जहां एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए लालायित है वहीं, यूपीए सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। ज़ाहिर सी बात है अगर चुनाव होंगे तो मतदाताओं को वोट डालने के लिए किसी एक पहचान-पत्र की ज़रूरत होगी। इसके साथ ही मतदाता का सूची में नाम होना जरूरी है। अगर आपके पास फोटो पहचान-पत्र के रूप में मान्य कोई एक दस्तावेज नहीं है तो भी आप वोट कर सकेंगे। लेकिन यह कैसे संभव हो पाएगा हम आपको बता रहे हैं।

chaltapurza.com

मनरेगा जॉब कार्ड से भी डाल सकेंगे वोट

हाल ही भारत निर्वाचन आयोग ने फोटो पहचान-पत्र के अलावा 12 अन्य प्रमाण-पत्रों को मतदान करने के लिए वैध करार दिया है। इसमें मनरेगा जॉब कार्ड को भी शामिल किया गया है। वो मतदाता जिसके पास मनरेगा जॉब कार्ड है अब वोट कर सकेगा। चुनाव आयोग ने वोट डालने के लिए मान्य किए गए 12 अन्य प्रमाण-पत्रों सूची जारी कर दी है। जिनके मतदाताओं के पास चुनाव आयोग की ओर से जारी किए जाने वाला फोटो पहचान-पत्र नहीं है, वह भी अब अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र की मदद से वोट डाल सकेगा। लेकिन शर्त यह है कि उसका व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए।

chaltapurza.com
एनआरआई वोटर अपने पासपोर्ट की कॉपी दिखाकर मतदान कर सकेंगे

देश के अधिकांश राज्यों में मतदान के लिए मतदाता पहचान-पत्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे केन्द्रीय कर्मचारियों का पहचान-पत्र, आधार कार्ड, भारत के श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ स्मार्टकार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, और एमएलसी द्वारा जारी पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि को वोट डालने के लिए स्वीकार करता है। देश के बाहर रहले वाले एनआरआई वोटर्स अपने पासपोर्ट की कॉपी दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

chaltapurza.com

निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा है कि फोटो वोटर स्लिप अब चुनाव में अकेले पहचान-पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। फोटो वोटर स्लिप के साथ मतदाता को पोलिंग स्टेशन पर 12 प्रमाण-पत्रों में किसी एक को भी दिखाने की जरूरत होगी। इसके बाद ही वह अपना वोट डाल सकेगा। आयोग ने स्पष्ट करते हुआ बताया कि फोटो वोटर स्लिप में सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

Read More: अभिनंदन की वतन वापसी, आज ये सब होगा आईएएफ विंग कमांडर के साथ!

COMMENT