मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए कानून पारित, 5 से दस साल की हो सकती है जेल

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देश में उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश भी लव जिहाद पर कानून बनाने वाला राज्य बन गया है। इस कानून के बारे में मध्यप्रदेश सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी थी और अब उसे कानून का रूप दे दिया गया है। दरअसल, मध्यप्रदेश में लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए सोमवार को ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2021’ (फ्रीडम ऑफ रिलीजन) को विधानसभा में पारित किया गया। राज्य में इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों को पांच साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है।

विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ बिल

जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून नौ जनवरी को अधिसूचित मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020 की जगह लेगा। इस नए विधेयक में शादी तथा किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद एवं भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक मार्च को इस विधेयक को सदन में पेश किया था। इसके बाद सोमवार को विधानसभा में चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

नए विधेयक में लव जिहाद के खिलाफ हैं ये प्रावधान

मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित इस नए कानून के अनुसार, ‘अब जबरन, भयपूर्वक, डरा-धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था के खिलाफ शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित प्रावधानों के मुताबिक आरोपियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।’ राज्य सरकार के इस कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी शादी को शून्य माना जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने भी देश में सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाया।

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