केंद्रीय श्रम मंत्रालय अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सरकारी योजनाओं और नकद भुगतान का लाभ उठा रहे लाभार्थियों से उनका आधार नंबर मांग सकेगा। ताजा जानकारी के अनुसार, इससे श्रम मंत्रालय को असंगठित क्षेत्र में आने वाले लोगों का डाटाबेस तैयार करने में सुविधा होगी। हालांकि, आधार कार्ड के अभाव में लोगों को किसी भी सरकारी सेवा और योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
प्रवासी मजदूर जैसे तबकों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी
श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया कि हम योजनाओं के लिए पंजीयन कराने वाले लाभार्थी और किसी भी तरह का भुगतान लेने वाले कर्मचारी और अनौपचारिक क्षेत्र में आने वाले लोगों से उनका आधार नंबर मांगना शुरू करेंगे। इससे प्रवासी मजदूर जैसे तबकों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। इसका जो डाटाबेस बनेगा उससे आगे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से करने में भी मदद मिलेगी।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस संबंध में तीन मई को केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके मुताबिक, मंत्रालय और उसके अधीन निकाय सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों से आधार जानकारी ले सकेंगे। अधिसूचना में सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के लागू होने की बात कही गई है। हालांकि, देश में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है।
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