सुप्रीम कोर्ट ने जेईई और नीट परीक्षाओं के खिलाफ छह गैर-भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों द्वारा दाखिल याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में 17 अगस्त को दिए गए कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। हालांकि, अब उच्चतम न्यायालय ने दायर समीक्षा याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि कोरोना के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को जेईई और नीट की मुख्य परीक्षाएं आयोजित करने की मंजूरी प्रदान की थी, जिसका गैर-भाजपा शासित राज्य विरोध कर रहे हैं।
13 सितंबर 2020 को आयोजित होगी नीट की परीक्षा
जेईई और नीट परीक्षाओं का विरोध कर रहे इन राज्यों का कहना है कि कोरोना महामारी के बीच देशभर में जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित कर छात्रों के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। परीक्षाएं आयोजित कराए जाने का विरोध कर रहे गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में छात्रों के ‘जीवन के अधिकार’ की अनदेखी की गई। गौरतलब है कि 13 सितंबर, 2020 को नीट की परीक्षाएं आयोजित होनी है, जिसमें देशभर से लाखों छात्र शामिल होंगे। वहीं, जेईई की मुख्य परीक्षाएं एक सितंबर से शुरू हो चुकी है जो कि छह सितंबर तक चलेंगी।
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आपको जानकारी के लिए बता दें कि देश में वैश्विक महामारी कोरोनाऔर कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए छात्रों, अभिभावकों और कई छात्र संगठन और राजनीतिक दलों ने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने विरोध के बावजूद कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों के साथ जेईई मेन की परीक्षा एक सितंबर से शुरू कर दी है।