राजस्थान में अब हुक्का बार चलाना अपराध, पकड़े जाने पर सख़्त सज़ा होगी और लगेगा बड़ा जुर्माना

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राजस्थान में अब हुक्का बार चलाना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। राज्य सरकार ने हुक्का बार और ई-सिगरेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को पारित हुआ संशोधित कोटपा अधिनियम (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) लागू हो गया है। हुक्का के साथ ही राजस्थान में ई-सिगरेट पर भी बैन है।

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एक लाख का जुर्माना और 3 वर्ष तक की जेल

राजस्थान में हुक्का बार चलाने पर अब 50 हजार रुपए से एक लाख का तक जुर्माना और एक से 3 वर्ष तक का जेल हो सकती है। बता दें, पुराने कोटपा एक्ट के तहत नियमों को तोड़ने पर पहले मात्र 200 रुपए का जुर्माना होता था, लेकिन अब इसे ढाई सौ गुना बढ़ा दिया है। नए प्रावधान के तहत अब अगर कोई कोटपा एक्ट का उल्लंघन करता है तो उसे 50 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज होगा और इसमें एक साल से 3 साल तक की जेल भी होगी। नए नियमों को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सभी थानों को निर्देशित किया जा चुका है और कमिश्नरेट स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है।

संशोधित एक्ट को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी

वैसे तो राजस्थान में कोटपा एक्ट वर्ष 2003 से लागू है, लेकिन हुक्का बार पर रोक लगाने के लिए राज्य विधानसभा ने साल 2019 में इस एक्ट में संशोधन करते हुए नए नियम लागू किए थे। इस संशोधित एक्ट को हाल में राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। जिसके बाद इसे राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसे में अब कोटपा एक्ट के तहत नए नियम पूरे राजस्थान में स्वत: ही लागू हो गए है।

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नए कोटपा एक्ट में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इस एक्ट में पहली बार हुक्का बार शब्द को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि यह एक ऐसा स्थान है, जहां पर लोग हुक्के या नारगिल से तंबाकू का धुम्रपान करने के लिए एकत्रित होते हैं। कोटपा अधिनियम में नयी धारा 4-ए को जोड़ा गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान या भोजनालय पर हुक्का बार नही खोल सकता। इसके अलावा नए एक्ट में किसी भी रेस्टोरेंट में तंबाकू उत्पाद का सेवन करने पर भी प्रतिबंध है।

 

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