डिजिटल दौर में भुगतान करने और पैसे भेजने का पारंपरिक तरीका बदल गया है। अब लोग समय की बचत के लिए इनकी जगह ऑनलाइन पेमेंट और मनी ट्रांसफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि अब लोग बिजली, पानी, गैस समेत लगभग सभी बिल का भुगतान स्मार्टफोन के जरिए करने लगे हैं। ऑनलाइन पेमेंट या मनी ट्रांसफर के दौरान कई बार पैसा गलत अकाउंट में चला जाता है।
कई बार अकाउंट से गलत तरीके से पैसा निकाल लिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017-18 में दो हजार से ज्यादा ऑनलाइन धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए थे। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता ये है कि गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुए या आपके खाते से गलत तरीके से निकाला गया पैसा वापस कैसे पाया जा सकता है? आज हम आपको वो तरीका बता रहे हैं, जिसकी मदद से ऐसे मामलों में आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं..
ऐसे मामलों के लिए ये हैं आरबीआई के नियम
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, अगर किसी अकाउंट होल्डर की अनुमति के बिना उसके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, तो उसे तीन दिनों के भीतर संबंधित बैंक को इस घटना की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपका बैंक दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर हुआ है, या फ़िर किसी ने गलत तरीके से आपका पैसा निकाला है। बैंक द्वारा इस मामले की जांच पूरी होने के बाद आपको आपका पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना होता है। आरबीआई के नियमों के अनुसार आपको प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
आपको सबसे पहले करना होगा ये काम
गलत अकाउंट में ट्रांसफर हुआ या किसी अनजान द्वारा निकाला गया आपका पैसा वापस पाने के लिए आपको सबसे पहले एटीएम कार्ड नंबर को ब्लॉक और इंटरनेट बैंकिंग सेवा बंद करनी होगी। इसके बाद आपको पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करानी होगी। आपको एफआईआर की एक कॉपी भी बैंक में जमा करनी पड़ेगी। इसके बाद बैंक एफआईआर में दर्ज शिकायत के आधार पर निकाले गए पैसे की जांच करेगा।
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बैंक की जांच में अगर यह साबित हो जाता है कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हुआ है, तो आपको जल्द ही पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती से किसी अनजान व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया है, तो यह बैंक पर निर्भर करेगा कि वह आपको पैसा देगा या नहीं। हालांकि, ऐसे अधिकांश मामलों में प्रूफ देने पर बैंक द्वारा पैसा मिल जाता है।