बड़े और मजबूत नेताओं ने किस तरह देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट दिया!

Views : 3629  |  0 minutes read

राफेल विवाद के कुछ पहलुओं को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना जा रहा है। अभी भी इसको लेकर पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ आना बाकी है। राफेल ऐसा मुद्दा रहा है जिसने देश की तीन लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर सभी का ध्यान खींचा है। पहला जिसमें आरोप लगा कि क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय की भूमिका को कमजोर करते हुए राफेल मुद्दे पर फ्रांस के साथ समानांतर बातचीत की? दूसरा क्या शीर्ष अदालत का फैसला सरकार द्वारा अपर्याप्त या भ्रामक जानकारी देने से पहले प्रभावित हुआ था और तीसरा क्या सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को कमजोर कर दिया?

पिछले पांच वर्षों में लोकतांत्रिक संस्थाएं सरकार के हस्तक्षेप के कारण काफी सुर्खियों में आई हैं। लोकतंत्र इन संस्थाओं के सहारे से ही चलता है। उनकी प्रभावशीलता सरकार को जवाबदेह रखती है, लोगों के हितों की रक्षा करती है और लोकतंत्र के कामकाज का भी ध्यान रखती हैं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान सबसे बड़ी एक चिंता यह उभर कर सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संस्थाओं पर कार्यपालिका द्वारा हमला किया जा रहा है। औरंगाबाद में, समाजशास्त्री सादिक बागवान ने हाल ही में बताया कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प, भारत में मोदी और फिलीपींस में रोड्रिगो डुटर्टे के नेतृत्व में पंथ की राजनीति इन देशों में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है।

औरंगाबाद में बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के एक सहायक प्रोफेसर बागवान ने कहा कि “मजबूत नेताओं” का उदय इस तथ्य से जुड़ा है कि वे स्थापित संस्थानों और कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है।

मजबूत नेता संस्थानों को कमजोर करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं हालांकि, मोदी इस तरह की आलोचना का सामना करने वाले पहले मजबूत नेता नहीं हैं। पहले नेताओं में से एक इंदिरा गांधी थीं जिन्होंने लोकतांत्रिक संस्थानों, खासकर न्यायपालिका को कम आंका।

चुनाव आयोग (EC) शायद टीएन शेषन के बाद पहली बार मोदी सरकार के दो बार दबाव में आया। 2017 में उसने गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा में देरी की जिसे मतदाताओं के लिए भाजपा सरकार द्वारा चुनाव से पहले की घोषणा किए जाने के अवसर के रूप में देखा गया।

चुनाव आयोग ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को भी अयोग्य घोषित कर दिया जिसे पक्षपातपूर्ण कदम माना गया और इस फैसले को 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया।

2018 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जो पूरी तरह से गैर-राजनीतिक संस्थान है उसने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को 29 सितंबर को “सर्जिकल स्ट्राइक डे” के रूप में मनाने के लिए निर्देश दिया। यूजीसी के इस कदम को प्रचार के रूप में देखा गया जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दो गवर्नर रघुराम राजन और उर्जित पटेल ने सरकार के साथ मतभेदों को लेकर इस्तीफा दे दिया और इसे RBI में सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा गया।

संस्थानों में लोगों के विश्वास में गिरावट के साथ ऐसी रिपोर्ट थी कि मोदी सरकार ने RBI, कैबिनेट और वित्त मंत्री के साथ नोटबंदी से पहले ठीक तरीके से सलाह नहीं ली थी। यह भी बताया गया कि केवल सात व्यक्ति-प्रधान मंत्री, रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख को बालकोट में भारतीय हवाई हमले के बारे में पता था। इसका मतलब है कि देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से भी सलाह नहीं ली गई थी।

इन उदाहरणों से पता चलता है कि मोदी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाशिए पर रखा गया है अत्याचार किया गया है और कमजोर किया गया है। जब हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो आधुनिक भारतीय इतिहास की दो सबसे बड़ी घटनाओं का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों-जे चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, एमबी लोकुर और कुरियन जोसेफ ने एक अभूतपूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जहां उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की सार्वजनिक आलोचना करते हुए कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय अपने ऑर्डर से काम नहीं कर रहा है और लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा”। यह जनता की नज़र में था कि शीर्ष अदालत राजनीतिक दबाव में थी जिस तरह से कुछ बेंच जस्टिस मिश्रा द्वारा गठित किए गए थे।

अक्टूबर 2018 में मोदी सरकार के फैसले ने आलोक वर्मा को रातोंरात पद से हटाने का आदेश जारी किया क्योंकि सीबीआई के निदेशक ने राफेल मुद्दे पर सरकार की घबराहट का खुलासा किया। ऐसे और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं जहाँ यह सामने आया कि सरकार स्थापित प्रक्रियाओं और प्रणालियों में हस्तक्षेप कर रही थी विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना करने के लिए मापदंड बदलने में, नौकरियों पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट को रोककर, मंत्रालयों को रोजगार पर डेटा प्रकाशित करने से रोकना और किसानों की आत्महत्या पर डेटा को रोकना इसी कड़ी में शामिल हैं।

डेमोक्रेटिक संस्थान कार्यकारी का हिस्सा होने के बावजूद स्वतंत्र रूप से और सार्वजनिक सेवा में काम करने वाले हैं। हालाँकि मोदी सरकार के दखल ने दोनों को पछाड़ दिया और यह संदेश दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ अब सार्वजनिक सेवा में नहीं हैं बल्कि सत्ता के लिए गवर्निंग पार्टी की तरह हैं। भारत में ऐसा कुछ नया नहीं है।

श्रीनिवासराव सोहोनी ने एक इंटरव्यू में कहा कि कब भारत में संस्थान तनाव में नहीं थे? उन्होंने बताया कि कैबिनेट प्रणाली ने 1935 से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अच्छी तरह से काम किया और जवाहरलाल नेहरू के तहत अपनी पहली चुनौतियों का सामना किया।

उन्होंने नेहरू कैबिनेट से डॉ. बीआर अंबेडकर के इस्तीफे का उदाहरण दिया और बताया कि कैसे अफवाहें उड़ाई गईं कि अम्बेडकर ने बीमार स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दे दिया। लेकिन अंबेडकर ने संसद में बात करते हुए कहा कि उन्होंने मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की अनदेखी करके सरकार के मंत्रिमंडल के उल्लंघन के कारण पद छोड़ दिया था।

सोहोनी ने ऐसे मामलों का हवाला दिया जब नेहरू ने मंत्रिमंडल की अनदेखी की विशेष रूप से कश्मीर और चीन जैसे मुद्दों पर। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को संभालने के लिए गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की शक्तियों को छीन लिया। सोहोनी ने यह भी उल्लेख किया कि नेहरू का राजेंद्र प्रसाद के प्रति सम्मान नहीं था और वह पहले राष्ट्रपति के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे जब उनकी मृत्यु 28 फरवरी, 1963 को पटना में हुई थी। जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसने 44 वें संशोधन को पारित कर दिया, विशेष रूप से अनुच्छेद 352 (3) के तहत कैबिनेट प्रणाली को बहाल करना जो कैबिनेट की मंजूरी के बिना आपातकाल जैसे उपायों को लागू करने से रोकती है।

हालाँकि, एक बार इंदिरा गांधी के लौटने के बाद, उन्होंने अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल को बहुत चलाया। न्यायपालिका भी राजनीतिक दबाव में आ गई। अपनी किताब सुप्रीम व्हिसपर्स में अभिनव चंद्रचूड़ ने भारतीय लोकतंत्र के पहले दो दशकों के दौरान न्यायिक नियुक्तियों में “कार्यकारी हस्तक्षेप” के कई उदाहरणों का वर्णन किया है और बताया है कि कैसे सरकार ने 1971 के बाद न्यायाधीशों को डराने के लिए रणनीति का इस्तेमाल किया जैसे कि सुपरस्पेशंस, ट्रांसफर और गैर-पुष्टि जैसे हथियारों का उपयोग किया गया जिससे न्यायपालिका को कमजोर करने की कोशिश की गई।

यह तब तक जारी रहा जब तक कि 1990 के दशक में कॉलेजियम प्रणाली ने “न्यायाधीशों को डराने के लिए सरकार की शक्ति को छीन नहीं लिया।” “प्रतिबद्ध न्यायाधीशों” की तलाश में, चंद्रचूड़ लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने “अदालत को पैक करना शुरू किया” और “न्यायाधीशों की राजनीतिक विचारधाराओं पर खुले तौर पर विचार करते हुए पहली बार सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाने लगा। चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायाधीश अभी भी नियुक्त किए गए हैं जो क्षेत्र, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर किए गए हैं। ऐसा 1980 के दशक में और उससे पहले भी था लेकिन “कॉलेजियम के आगमन के साथ, एक न्यायाधीश की विचारधारा न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में शायद ही कभी अपना रास्ता बनाती है।

संस्थानों का उपयोग सरकारों द्वारा हमेशा से ही किया जाता रहा है और इसका दुरुपयोग शासक दलों द्वारा किया जाता है। प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई, आयकर विभाग और पुलिस बल का नियमित रूप से इस्तेमाल किया जाता है और सत्ता में नेताओं द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है ताकि राजनीतिक विरोधियों को परेशान किया जा सके और उन्हें सत्ता पक्ष के पक्ष में किया जा सके। चूंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग राजनीतिक रूप से विभाजनकारी मुद्दा है इसलिए आलोचकों की प्रतिक्रियाएं भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं।

पुणे की डॉ. राजेश्वरी देशपांडे ने इस पर कहा कि कुल मिलाकर लोकतंत्र की प्रकृति पिछले 5-10 वर्षों में बहुत बदल गई है। यह आने वाले वर्षों में संस्थानों के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। यह एक वैश्विक मामला भी है।

कोलकाता में मौलाना आज़ाद कॉलेज में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर बीसी दत्ता से इस विषय पर कहा कि संस्थान भारत के संविधान द्वारा दिए गए हैं। संविधान द्वारा दिए गए संस्थागत ढांचे के कारण भारत में लोकतंत्र फल-फूल रहा है। सरकार के प्रयासों के विपरीत संस्थान बने हुए हैं। लोग परिपक्व हो रहे हैं। वे लोकतंत्र के लिए ताकत का स्रोत हैं।

2005 में, मनमोहन सिंह सरकार ने लोकतंत्र के कामकाज में कमियों को दूर करने के लिए सूचना का अधिकार कानून बनाया। मोदी सरकार ने नीति अयोग के रूप में योजना आयोग का भी नाम बदल दिया और सहकारी संघवाद और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसके दायरे को फिर से परिभाषित किया।

विशेषज्ञों का यही मानना है कि एक बढ़ते फलते फूलते संस्थाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। लोगों को इन संस्थाओं के बारे में अवगत करवाना चाहिए इनके दुरूपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करवाना चाहिए।

COMMENT