गृह मंत्रालय ने दो एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस किया रद्द, अब नहीं ले पाएंगे विदेशी चंदा

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर सख्ती दिखाते हुए दो गैर सरकारी संगठन ‘कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव’ (सीएचआरआई) और ‘अपने आप वुमन वर्ल्डवाइड’ (एएडब्ल्यूडब्ल्यू) का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है। बता दें कि इन दोनों संगठनों पर विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने और विदेशी चंदे की हेराफेरी का आरोप है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी मीडिया को दी। ये दोनों ही एनजीओ अपने सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करने में भी असफल रहे हैं, जबकि विदेशी चंदा नियमन कानून 2010 के तहत सालाना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।

विदेशी चंदे के रूप में प्राप्त पैसे का किया बेजा इस्तेमाल

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जांच में यह भी पाया है कि इन गैर सरकारी संगठनों ने कथित तौर पर विदेशी चंदे के रूप में प्राप्त धन का बेजा इस्तेमाल किया। एनजीओ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की वेबसाइट के अनुसार, वह राष्ट्रमंडल देशों में सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों से जानकारी प्राप्त करने के लिए व लोगों के बुनियादी मानव अधिकार की प्राप्ति के लिए काम करता है। इसके अलावा यह एनजीओ पुलिस सुधार कार्यक्रम के क्षेत्र में भी कार्य करता है।

इसी तरह दूसरा एनजीओ अपने आप वुमन वर्ल्डवाइड की स्थापना मुंबई के एक रेड-लाइट क्षेत्र में रहने वाली 22 महिलाओं के द्वारा की गई है। यह संगठन एक ऐसी दुनिया बनाने की चाह रखता है, जहां कोई भी महिला खरीदी या बेची नहीं जाएगी और यौन तस्करी को रोकने की दिशा में काम करेगा।

पांच साल में 1900 एनजीओ के पंजीयन किए निरस्त

आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार ने वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 के बीच लगभग पिछले पांच वर्षों में विदेशी चंदा नियमन कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लगभग 1,900 एनजीओ के एफसीआरए पंजीकरण को रद्द कर दिया है। मालूम हो कि केंद्र सरकार हेराफेरी और विदेशी चंदे का गलत इस्तेमाल करने वाले एनजीओ पर विशेष नज़र रख रही है। इसी का परिणाम है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो और एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

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