गृह मंत्रालय ने कोरोना दिशा-निर्देश में संशोधन करते हुए राजनीतिक रैलियों की दी अनुमति

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को 12 चुनावी राज्यों के लिए कोरोना दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है। गृह मंत्रालय ने इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से राजनीतिक रैलियां करने की अनुमति दे दी हैं। दरअसल, बुधवार को चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान चल रहे और भविष्य के चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों से संबंधित मानदंडों को संशोधित किया था। इसके बाद राजनीतिक दल चुनाव या उपचुनावों में रैलियां कर सकेंगे।

मान्यता प्राप्त दलों को 30 स्टार प्रचारकों की अनुमति

जानकारी के अनुसार, कोरोना महामारी के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/ राज्य राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 30 स्टार प्रचारकों और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए 15 स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित की गई है। इससे पहले कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने बीते 21 अगस्त को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। ये दिशा-निर्देश बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए जारी किए गए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब प्रत्याशी समेत सिर्फ पांच लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। प्रत्याशी जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। इसके अलावा पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्यों के कोरोना पर दिशा-निर्देशों के अनुसार मिलेगी।

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कोरोना महामारी के बीच देश में पहला बड़ा चुनाव

आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में भारत में पहला बड़ा चुनाव बिहार में हो रहा है। इस विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी हैं। बिहार में 28 अक्टूबर से तीन नवंबर तक तीन फेज में चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बिहार में इस बार 7.29 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि, इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से बहुत अलग होने जा रहा है, जिसका कारण दुनियाभर में फैली कोरोना महामारी है।

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