बिहार विधानसभा के लिए तीसरे और अंतिम चरण के मतदान शनिवार को होंगे। चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रांची जेल में ही रहना होगा। शुक्रवार को दुमका कोषागार से गबन के मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिसे छुट्टी की वजह से आगे टाल दिया गया। अब 27 नवंबर को लालू यादव की याचिका पर सुनवाई होगी। यदि शुक्रवार को उन्हें जमानत मिल जाती तो वे जेल से बाहर आ जाते, क्योंकि चारा घोटोले के चार में से तीन मामलों में लालू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
लालू यादव 42 माह जेल में रह चुके हैं: अधिवक्ता
लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित की थी। दुमका मामला उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया था। यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर जमानत प्रदान किए जाने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने कहा था कि लालू यादव इस मामले में 42 माह जेल में रह चुके हैं। ऐसे में आधी सजा काटने के आधार पर उन्हें जमानत मिल जाने की संभावना है।
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सजा की आधी अवधि काट लेने के आधार के अलावा लालू यादव की ओर से उन्हें किडनी, हृदय रोग व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियां होने का भी दावा किया गया था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चारा घोटाले के चार मामलों में लालू यादव को सजा मिली है, जिनमें से चाईबासा के दो मामले व देवघर के मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।