दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व पार्टी अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से जवाब मांगा है। दरसअल, भाजपा सांसद स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने स्वामी की याचिका में पेश किए गए प्रमुख साक्ष्यों के आधार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्ति का था आरोप
जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, एआईसीसी महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और ‘यंग इंडिया’ (वायआई) से 12 अप्रैल तक स्वामी की याचिका पर जवाब देने को कहा। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से पेश हुए वकील सत्या सभरवाल और गांधी परिवार तथा अन्य की ओर से पेश हुए वकील तरन्नुम चीमा ने हाईकोर्ट के नोटिस जारी करने की और सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित करने की पुष्टि की।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि भाजपा नेता पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में दायर निजी आपराधिक शिकायत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा अन्य लोगों पर नेशनल हेराल्ड के जरिए धोखाधड़ी एवं अनुचित तरीके से धन प्राप्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अब इस मामले में याचिका के बाद अदालत ने सोनिया और राहुल समेत अन्य से जवाब मांगा है।
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