विदेश से भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश

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दुनियाभर में कहर मचा रही कोरोना वायरस महामारी के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीय नागरिकों की आवाजाही के लिए किए दिशा-निर्देश (एसओपी) जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों की वापसी तथा भारत में रह रहे उन व्यक्तियों के लिए मंगलवार को एसओपी जारी की जो अत्यावश्यक कारणों से विदेश की यात्रा करने के इच्छुक हैं। एक सरकारी आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि विदेश से लौटने के लिए विवशता वाले ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां लोग संकट में फंसे हैं। उनमें नौकरी से निकाले जा चुके प्रवासी कामगार और वे लोग शामिल हैं जिनकी अल्पावधि वीजा की समयसीमा खत्म हो गई है।

इन श्रेणी के यात्रियों को दी जाएगी प्राथमिकता

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों तथा परिवार के सदस्य की मौत की वजह से भारत लौटने को इच्छुक लोगों एवं स्टूडेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। जानकारी के अनुसार, हवाई सेवा के माध्यम से भारत लौटने वाले यात्रियों को ही यात्रा का भाड़ा देना होगा। प्राप्त पंजीकरण प्रविष्टियों के आधार पर विदेश मंत्रालय ऐसे यात्रियों का उड़ान या जहाज के हिसाब से डाटाबेस तैयार करेगा, जिसमें उनके नाम, उम्र, लिंग, मोबाइल फोन नंबर, निवास स्थान, गंतव्य और पीसीआर परीक्षण एवं उसके परिणाम की सूचना शामिल होगी।

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​इसके अलावा विदेश मंत्रालय संबंधित राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के साथ डाटाबेस यानी सूचनाएं पहले ही शेयर करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जो संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। विभिन्न देशों से 64 फ्लाइट्स और 14 पोतों के जरिए करीब 15 हजार भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। हवाई जहाज या पोत में
बैठने से पहले यात्रियों की मेडिकल जांच भी की जाएगी।

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