केंद्र सरकार के निर्देश के बावजूद अगर आप अब तक अपने पैन कार्ड को किसी वजह से आधार कार्ड से लिंक नहीं करा पाए हैं तो आपके लिए एक राहत की ख़बर है। सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर अब 30 जून, 2021 तक कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को देखते हुए लिंक कराने की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है।
पूर्व निर्धारित लिंकिंग के अंतिम दिन विभाग की वेबसाइट क्रैश
आयकर विभाग ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दी है। इससे लोगों को पैन कार्ड से आधार लिंक करने का तीन महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है। बता दें कि इससे पहले पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2021 ही थी। आखिरी दिन लोड अधिक बढ़ने से आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश भी हो गई थी, हालांकि कुछ देर बाद यह फिर से काम करने लगी।
अब तीन महीने एक हजार रुपये का जुर्माना नहीं लगेगा
आयकर विभाग की वेबसाइट क्रैश होने की बड़ी वजह यह थी कि 31 मार्च को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लग जाता, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लिंकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून तक करने से अब लोगों को तीन महीने की राहत मिल गई है। साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगने से भी वे लोग बच गए हैं, जिन्होंने अब तक आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है।
सरकार ने OCI कार्ड रखने वाले भारतीयों को पुराना पासपोर्ट साथ रखने की अनिवार्यता खत्म की