केंद्र सरकार ने कोरोना इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर दी टैक्स छूट, ये ऐलान भी किए

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वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की। इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 के इलाज के लिए नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट देने का फैसला किया गया है। साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से उसके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी कर से छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने कई मामलों में आयकर अनुपालन की समय-सीमा बढ़ाई है।

वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वित्त वर्षों के लिए छूट

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कई करदाताओं को अपने नियोक्ताओं और शुभचिंतकों से कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मिली है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खाते पर कोई आयकर देनदारी न बने, वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वित्त वर्षों के दौरान करदाता को नियोक्ता या किसी व्यक्ति से कोविड-19 के उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, दुर्भाग्य से कुछ करदाताओं को कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे करदाताओं के नियोक्ताओं और शुभचिंतकों ने उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी, ताकि वे अपने परिवार के कमाऊ सदस्य के अचानक चले जाने से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर सकें। ऐसे करदाता के परिवार के सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए, नियोक्ता से या अन्य व्यक्ति से कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्राप्त अनुग्रह राशि पर आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।इसके तहत नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि जबकि किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट होगी।

कर कटौती प्रमाण-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 जुलाई की

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, नियोक्ताओं के लिए फार्म-16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाण-पत्र कर्मचारियों को देने के लिए समय-सीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गयी है। इससे पहले, इसकी समय सीमा 15 जून, 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 की गई थी। वहीं, आधार को पैन से जोड़ने के लिये अंतिम तारीख 30 जून, 2021 से तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है।

इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) समय-सीमा को दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। वहीं, अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दी गयी है। इसके अलावा कर छूट के दावे को लेकर निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण खरीद, निर्माण या इस प्रकार की गतिविधियों के लिये अनुपालन समय-सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 की गई है।

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