31 मार्च 2020 से पहले आधार से पैन कार्ड करा लें लिंक अन्यथा होगा यह नुकसान

Views : 3757  |  3 minutes read

अगर आपके पास पैन कार्ड व आधार कार्ड हैं तो 31 मार्च 2020 से पहले इन दोनों को लिंक करा लीजिए अन्यथा इसके बाद आपका पैन रद्द हो सकता है। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक दोनों को लिंक कराने की आखिरी तारीख तय कर दी है। य​दि आप इन दोनों को लिंक कराना चाहते हैं तो इस तरह करा सकते हैं –

इस तरह ऑनलाइन करें लिंक

आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वहां आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। यहां अपना आधार नंबर,पैन नंबर व नाम डाल सकते हैं और कैप्चा कोड भी लिखकर क्लिक करें जिसके कुछ देर बाद अपने आप सत्यापन के बाद दोनों कार्ड लिंक हो जाएंगे। अगर आपका नाम दोनों में विभिन्न है तो आपको ओटीपी कोड की आवश्यकता पडेगी। ओटीपी नंबर आपके आधार कार्ड से जुडे मोबाइल पर प्राप्त होगा और इस ओटीपी को डालते ही लिंक हो जाएगा।

1 अप्रैल से ऐसे हो जाएंगे रद्द

जानकारी के मुताबिक ऐसे पैन कार्ड जो 31 मार्च 2020 तक आधार से लिंक नहीं होंगे उन्हें 1 अप्रैल से निष्क्रिय मान लिया जाएगा और ऐसी स्थिति में आयकर विभाग कानून के तहत कार्रवाई भी कर सकेगा। गौरतलब है कि​ लिंक करने की तारीख पहले 31 दिसंबर 2019 थी मगर अब इस तारीख को बढाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी 2020 तक करीब 30.75 करोड़ पैन कार्ड को पहले ही आधार से जोड़ दिया गया है।

Read More: बैंक ने बिना कारण लोन देने से किया मना तो सरकार तक होगी शिकायत

एसएमएस से भी करवा सकते हैं

आप एसएमएस के जरिये भी लिंक करवा सकते हैं। आपको मोबाइल में UIDPN टाईप कर स्पेस देना चाहिए उसके बाद पैन व आधार कार्ड नंबर को लिख सकते हैं और इसे 567678 या 56161 नंबर पर भेज सकते हैं। इसलिए भविष्य में होने वाली किसी परेशानी से बचने के लिए 31 मार्च से पहले इन दोनों को लिंक करा लेना ही बेहतर होगा।

 

 

COMMENT