फेसबुक और व्हाट्सएप ने हाईकोर्ट से सीसीआई नोटिस पर रोक लगाने किया आग्रह

Views : 2328  |  3 minutes read
Facebook-and-Whatsapp

अमेरिकन मल्टीनेशनल सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और उसके स्वामित्व वाली व्हाट्सएप ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग यानि सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाए। सीसीआई के नोटिस में उनसे एप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में कुछ सूचनाएं देने के लिए कहा गया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी और जसमीत सिंह की अवकाश पीठ ने कहा कि वह आवेदन पर आदेश जारी करेगी। पीठ ने कहा कि चूंकि यह अवकाशकालीन पीठ है, इसलिए यह मामले के गुण-दोष में नहीं पड़ना चाहती है, जबकि प्रमुख याचिकाएं मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित हैं। पीठ ने कहा, ‘हम आदेश पारित करेंगे। इस मामले को नौ जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।’

केंद्र भी नई निजता नीति पर गौर कर रही है: साल्वे

कोर्ट में व्हाट्सएप की तरफ से उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि समस्या यह है कि चार जून को नया नोटिस जारी हुआ और उस पर जवाब देने की अंतिम तारीख आज यानि 21 जून है। इस नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं। अधिवक्ता साल्वे ने कहा कि केंद्र सरकार भी इस नई निजता नीति पर गौर कर रही है। वहीं, दूसरी ओर फेसबुक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ से अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामला यहां पर अधिकार क्षेत्र का है और यह सही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गौर कर रहा है।

नोटिस जांच को लेकर जारी हुआ है, जिस पर रोक नहीं: सीसीआई

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई में सीसीआई की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि जांच के चरण में सूचनाएं दिए जाने का यह अर्थ नहीं है कि सीसीआई आदेश दे रहा है। नोटिस जांच को लेकर जारी हुआ है, जिस पर रोक नहीं है। उन्हें यह पहला नोटिस जारी नहीं हुआ है। अदालत ने जब पूछा कि सीसीआई द्वारा नोटिस जारी करने की जल्दबाजी क्या थी तो लेखी ने कहा कि सवाल जल्दबाजी का नहीं है, बल्कि यह मामला खुद लंबी प्रक्रिया वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक सीसीआई के महानिदेशक की तरफ से रिपोर्ट नहीं सौंपी जाती तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।

Read More: ट्विटर को नए आईटी नियमों का पालन करना ही होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

COMMENT