कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से उपजे हालात को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के शेष तीन चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार की समाप्ति की समय सीमा 48 घंटे से बढ़ा कर 72 घंटे कर दिया है। साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि भी रात 10 बजे से घटाकर शाम 7 बजे तक सीमित कर दी है। अब शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक उम्मीदवार किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर पाएंगे। राज्य में चुनाव आयोग का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है।
नियमों का उल्लंघन हुआ तो सभा-रैलियों पर लगेगा प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने अपने आदेश में सभी राजनीतिक दलों से कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करने को कहा है। आयोग ने जनसभा, रोड शो आदि में कोरोना नियमों के उल्लंघन को देखते हुए फिर से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो वह चुनावी जनसभा और रैलियों पर प्रतिबंध लगाने में जरा भी नहीं हिचकेगा। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को समर्थकों को मास्क व सैनिटाइजर आदि मुहैया कराने का निर्देश दिया।
निर्वाचन आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव को दिया निर्देश
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के बाकी के तीन चरणों के चुनाव के लिए राज्य के मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह नियमों का सख्ती से पालन कराएं। आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों को नियमों के अनुपालन की नियमित तौर पर निगरानी करने को कहा है।
चुनाव आयोग ने बंगाल भाजपा के प्रमुख दिलीप घोष के प्रचार करने पर 24 घंटे का लगाया प्रतिबंध