वैज्ञानिकों की पदोन्नति फाइल रोकने वाले मंत्रालयों पर डीओपीटी की सख्त, अब 72 घंटे में भेजनी होगी रिपोर्ट

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भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने वैज्ञानिकों की प्रमोशन फाइल रोकने वाले मंत्रालयों के प्रति नाराजगी जाहिर की है। डीओपीटी ने सख्त रवैया अपनाते हुए अब वैज्ञानिक मंत्रालयों एवं विभागों से 72 घंटे के अंदर वैज्ञानिकों की पदोन्नति फाइल डीओपीटी के पास भेजने का कार्यालय ज्ञापन दिया है। ‘संशोधित लचीला पूरक योजना’ के तहत पदोन्नति के लिए योग्य सभी वैज्ञानिकों की फाइल 10 जुलाई तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आरआर सेक्शन में जमा करानी होगी।

सीओएस ने फरवरी में प्रमोशन के मुद्दे पर अपनी सिफारिश दी

आपको बता दें कि विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों एवं विभागों में ‘संशोधित लचीला पूरक योजना’ के अंतर्गत वैज्ञानिकों को प्रमोशन देने के लिए बायो तकनीकी विभाग के प्रोफेसर के. विजय राघवन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ‘कमेटी ऑफ सेक्रेटरी’ (सीओएस) ने गाइडलाइन निर्धारित की थी। सीओएस ने 20 फरवरी 2020 को एक बैठक कर प्रमोशन के मुद्दे पर अपनी सिफारिश दी।

सीओएस ने अपनी सिफारिश में कहा था कि संबंधित मंत्रालय और विभाग बहुत ही सामान्य तरीके से पदोन्नति के मानक तय करें। इसके साथ ही ये ध्यान रहे कि जो भी मानक तैयार करें, उनमें उत्कृष्ट वैज्ञानिक का कामकाज शामिल हो। यानी जिन्होंने अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया है, वे प्रमोशन के मामले में पीछे न छूट जाएं। कितने वैज्ञानिकों को प्रमोशन मिलेगा, उनका एचएजी लेवल क्या होगा, इसके लिए सभी मंत्रालय और विभाग अलग-अलग व अपनी जरूरत के हिसाब से रिपोर्ट तैयार करेंगे।

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16 अप्रैल 2020 को भेजा गया था रिमाइंडर

जानकारी के अनुसार, इस मामले में 16 अप्रैल 2020 को एक रिमाइंडर भेजा गया था। इसमें सभी वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों से कहा गया था कि वे 31 मई तक सीओएस द्वारा तैयार गाइड लाइन के आधार पर अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट ‘एटीआर’ जमा करा दें। हालांकि, किसी भी मंत्रालय ने एटीआर जमा नहीं कराई। अब डीओपीटी ने दोबारा से उन सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वे दस जुलाई तक अपनी एटीआर भेज दें।

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