दिंडोशी कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को 5 जनवरी से पहले अदालत में हाजिर होने का दिया आदेश

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ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन विवाद मामले में महाराष्ट्र के दिंडोशी कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को नोटिस भेजकर 5 जनवरी, 2021 से पहले अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। अमेजन ने  मराठी भाषा को लेकर एमएनएस के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद अब कोर्ट ने राज ठाकरे को नोटिस भेजा है।

मनसे की कथित धमकी के मामले में जारी किया नोटिस

मुंबई की एक अदालत ने अमेजन के एप पर मराठी भाषा को एक विकल्प के तौर पर शामिल नहीं करने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कथित धमकी के मामले में यह नोटिस जारी किया है। इसके तहत मनसे और उसके प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ दायर मुकदमे पर नए साल में पांच जनवरी को सुनवाई होगी। वादकारी के वकील अक्षय पुरकर ने कहा कि ठाकरे और मनसे के पदाधिकारी अखिल चित्रारे ने मंगलवार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके बाद उपनगरीय दिंडोशी स्थित अदालत ने इस मामले को आखिरी सुनवाई के लिए 5 जनवरी को सूचीबद्ध कर दिया।

ये है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और अमेजन के बीच का विवाद

अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उसके सहयोगी के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। इस मुकदमे के अनुसार, मनसे ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर मराठी को अपने मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पर पसंदीदा भाषाओं में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया तो वह मुंबई में उसकी सेवाओं को रोक देंगे। राज ठाकरे की पार्टी का कहना था कि मराठी का विकल्प मिलने से मराठी बोलने वाले लोगों को सुविधा होगी और वह आसानी से अपनी जरूरत की सामग्री वेबसाइट पर बुक कर सकेंगे। आपको बता दें कि अमेजन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी थी।

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