स्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं बदल सकती कंपनियां: केंद्र सरकार

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वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनियाभर में करोड़ों लोगों की नौकरी को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार द्वारा पैकेज देने के बाद भी कंपनियों से छंटनी करने की खबरें मीडिया में आती रही। लेकिन यह ख़बर नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को चेतावनी दी है कि कंपनी स्थायी नौकरी पर रखे हुए कर्मचारियों को अनुबंध वर्कर के तौर पर बदल नहीं सकती। पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थीं कि कुछ कंपनियां अपने स्थायी कर्मचारियों से अनुबंध के तौर पर काम करा रही हैं।

सर्विस रूल्स में जल्द ही बड़े बदलाव करेगी केंद्र सरकार

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने श्रम कानून में कुछ बदलाव किए थे, जिसे लेकर कानून की आड़ में कई कंपनियां अपने स्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर बदल रही थीं। इसे लेकर सरकार ने कंपनियों को आगाह किया है। साथ ही नए श्रम कानूनों को लेकर जल्द ही श्रम मंत्रालय की बैठक होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार सर्विस रूल्स में जल्द ही बड़े बदलाव करेगी, जिसमें स्थायी नौकरी करने वाले को अनुबंध में नहीं बदला जा सकेगा। साथ ही छंटनी हुए कर्मचारियों की मदद के लिए विशेष फंड का नियम बनाया जाएगा और इनके लिए सरकार री-स्किलिंग कराएगी। इसके साथ ही कंपनियों को श्रम मंत्रालय ने अपने सुझाव भी दिए हैं।

ओएसएच कोड को इसी साल संसद ने दी थी मंजूरी

उल्लेखनीय है कि हाल में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने एक दिन में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया। पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य व काम करने की स्थिति (ओएसएच) कोड 2020 के तहत तैयार नियमों के ड्राफ्ट में यह प्रावधान पेश किया गया है, जिसमें काम के दौरान दिए गए इंटरवल को भी कामकाज के घंटों का हिस्सा माना गया है। बता दें कि ओएसएच कोड को इसी साल संसद ने मंजूरी दी थी।

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