मॉब लींचिंग में मौत के बाद कांग्रेस के राज में पहलू खान पर ही चार्ज शीट दायर

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अप्रेल 2017 की बात है। राजस्थान के बहरोड़ में गौरक्षकों द्वारा पहलू खान की पीट पीटकर हत्या कर दी गई थी। मॉब लींचिंग का यह मामला उस वक्त काफी गरमाया था। अब इस केस में एक नया मोड़ आया है। राजस्थान पुलिस ने अब दो साल बाद पहलू खान और उनके दो बेटों पर गौहत्या के इल्जाम में चार्जशीट फाइल की है।

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चार्जशीट में पहलू खान और उनके बेटों पर राजस्थान बोवाइन एनीमल (वध पर प्रतिबंध और अस्थायी प्रवासन या निर्यात पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1995 और नियम 1995 का आरोप लगाया गया है। पिकअप के मालिक का नाम भी चार्जशीट में मौजूद है। कहा गया है कि इसी पिकअप में पहलू खान गाय को रखकर ले जा रहा था।

क्या था मामला?

पहलू खान नूह (हरियाणा) के रहने वाले थे। जयपुर से वो पशु खरीदकर ला रहे थे और बहरोड़ में कथित गौरक्षकों ने उन्हें अवैध गो तस्करी के शक में बुरी तरह पीटा और इसके दो दिन बाद अस्पताल में पहलू खान की मौत हो गई। मौत से पहले पहलू खान ने 6 लोगों का नाम लिया था लेकिन अब इन सभी 6 लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है।

राज्य में नई कांग्रेस सरकार के आने के कुछ दिनों बाद 30 दिसंबर को चार्ज शीट में पहलू खान के नाम को शामिल किया गया था। इस साल 29 मई को बहरोड़ में इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था।

खान के सबसे बड़े बेटे इरशाद ने कहा कि हमने अपने पिता को गौ-रक्षकों के हमले में खो दिया और अब हम पर गौ तस्करों के रूप में आरोप लगाए गए हैं। हमें उम्मीद थी कि राजस्थान में नई कांग्रेस सरकार हमारे खिलाफ मामले की समीक्षा करेगी और वापस लेगी लेकिन अब हमारे खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। हम सरकार बदलने के बाद न्याय की उम्मीद कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

चार्जशीट में खान के दोनों बेटों इरशाद और आरिफ का नाम लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान में भाजपा सरकार ने खान के दो सहयोगियों, अज़मत और रफ़ीक के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी जिन्हें भी भीड़ के हमले में पीटा गया था। उस दिन भीड़ द्वारा ट्रक चालक अर्जुन पर भी हमला किया गया था। इसी आरोप पत्र में ट्रक मालिक जगदीश प्रसाद का भी नाम था और उन्हें अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपित किया गया था।

मौजूदा चार्जशीट में कहा गया है कि इस मामले में पूरी जांच के बाद, आरोपी इरशाद, आरिफ और पहलू खान के खिलाफ धारा 5, 8, 9 आरबीए एक्ट के तहत अपराध साबित हुआ है जबकि आरोपी खान मोहम्मद के खिलाफ धारा 6 आरबीए एक्ट के तहत अपराध साबित हुआ है।

इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि घटना में दो अलग-अलग पिकअप ट्रक मालिकों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं। एक जो अर्जुन चला रहा था और दूसरा ट्रक का मालिक जिसमें पहलू खान और उसके बेटे सवार थे।

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