विदेश से कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदेगी केंद्र सरकार, राज्यों पर छोड़ा आयात का फैसला

Views : 2422  |  3 minutes read
Foreign-Corona-Vaccines-India

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हर कोई चिंतित है और महामारी से निपटने के लिए जल्द ही टीका लगवाकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। केंद्र सरकार देश में अब तक तीन चरण का टीकाकरण कर चुकी है। अब कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि वह विदेशों से कोविड-19 वैक्सीन का आयात नहीं करेगी और इसका निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ेगी। एक न्यूज एजेंसी की जानकारी के मुताबिक, दो बड़े सरकारी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। अधिकारियों ने कहा कि इसके बजाय मोदी सरकार देशी वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदकर उन्हें प्रोत्साहन देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसी महीने निजी वैक्सीन निर्माताओं को अग्रिम भुगतान भी किया है।

केंद्र ने विदेशी वैक्सीन को देश में बेचने की दी थी अनुमति

भारत में इस महीने अचानक फिर से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ने के बाद मोदी सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से अपनी वैक्सीन बेचने के लिए अनुमति लेने को कहा था। साथ ही इसे लेकर नियमों मे ढील भी दी थी।केंद्र सरकार ने अब विदेशी कंपनियों से वैक्सीन आयात करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ने का फैसला लिया है। बता दें, देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का निर्माण कर रही है जबकि भारत बायोटेक देसी वैक्सीन कोवाक्सीन तैयार कर रही है।

पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड साढ़े तीन लाख कोरोना केस आए

भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में चिकित्सकीय सुविधाओं के गंभीर अभाव के बीच कोविड.19 के एक दिन में रिकॉर्ड 3,49,691 नए मामले सामने आए और 2,767 लोगों की इससे पिछले 24 घंटों में मौत हो गई। इसी बीच, केंद्र सरकार ने तरल ऑक्सीजन के गैर चिकित्सकीय उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी और उत्पादन इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने और चिकित्सा इस्तेमाल के लिए इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा। इसके अलावा मोदी सरकार ने कोरोना फंड से देश में 551 नए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दे दी है।

उधर, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आपदा प्रबंधन कानून में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए। सभी उत्पादन इकाइयां तरल ऑक्सीजन उत्पादन की अधिकतम क्षमता का प्रयोग करे एवं उसे सरकारों को चिकित्सा उपयोग के लिए उपलब्ध कराएं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

सरकार ने तेजी से टीकाकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेंटर स्थापित करने का दिया आदेश

COMMENT