कैबिनेट ने जम्मू और श्रीनगर ब्रांच के लिए कैट में दो-दो न्यायिक व प्रशासनिक सदस्यों के पद को दी मंजूरी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की जम्मू और श्रीनगर ब्रांच के लिए दो-दो न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के पद के गठन को मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार, यह फैसला केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को त्वरित और सुविधाजनक न्याय दिलाने के मकसद से लिया गया है। यूनियन कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय के बारे में जानकारी दी।

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में राहत मिलेगी: डॉ. जितेंद्र

वहीं, केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की जम्मू और श्रीनगर के ब्रांच में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के दो-दो पदों के गठन से यहां सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में बहुत राहत मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारी भी खुश होंगे। उन्होंने कहा कि वह इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने ही यह अहम निर्णय लिया है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए बदलाव किए

इसके अलावा एक अन्य फैसले में केंद्रीय कैबिनेट ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में यह संशोधित कानून देश में मौजूद 2.30 लाख ऐसी कंपनियों के लिए मददगार साबित होगा, जो प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहने की वजह से आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लाभ देने के लिए इस आपराधिक कानून में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, इसमें सामान्य प्रवर्ति के उल्लंघन में कारावास की सज़ा की जगह जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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