ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने विजय माल्या की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने की अर्जी खारिज की

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Vijay-Mallaya-

यूके में रह रहे भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण को लेकर ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने माल्या को अपने प्रत्यर्पण के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने से रोक दिया है। अब इस पर ब्रिटेन की सरकार ही कोई अंतिम फैसला लेगी। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले विजय माल्या ने गुरुवार को एक बार फिर भारत सरकार से अपने कर्ज़ की 100 प्रतिशत राशि चुकाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने और उसके विरूद्ध मामला बंद करने को कहा है।

कोरोना राहत पैकेज देने के लिए सरकार को दी बधाई

विजय माल्या ने भारत में मोदी सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा पर बधाई भी दी है। उसने कहा कि मेरे लगातार कर्ज़ राशि चुकाने के प्रस्ताव को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माल्या ने एक ट्वीट कर कहा, ‘कोविड-19 राहत पैकेज देने के लिए सरकार को बधाई। वे जितनी चाहे उतनी करेंसी (रुपए) छाप सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जैसे एक छोटे से योगदानकर्ता के बैंकों से लिए गए कर्ज की 100 प्रतिशत राशि को वापस करने की पेशकश की लगातार उपेक्षा की जानी चाहिए?’

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमोटर विजय माल्या के ख़िलाफ़ देश में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज है। वह 9 हजार करोड़ रुपए के मामले में वांछित अपराधी घोषित किया गया है। अब उसका भारत सरकार से कहना है कि बिना कोई शर्त पैसा लेकर उसके ख़िलाफ़ दर्ज मामले को बंद कर दें। लंदन हाईकोर्ट में हारने के बाद विजय माल्या ने इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट में प्रत्यर्पण के विरूद्ध एक अपील दायर की थी।

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2017 से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर

हाईकोर्ट में भगोड़े विजय माल्या की अपील खारिज होने के बाद उसके पास ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में अपील करने के लिए 14 दिन का समय था। बता दें, माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में है और अप्रैल 2017 से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद जमानत पर है। प्रत्यर्पण के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रही यूके क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के प्रवक्ता ने भी विजय माल्या की तरफ से याचिका मिलने की पुष्टि की है।

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