बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सोनू सूद की बीएमसी के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम यानि बीएमसी के नोटिस को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज कर रही है। बता दें कि सोनू सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय मांगा था और अदालत से अनुरोध किया था कि वह नगर निकाय को इमारत ढहाने का कदम नहीं उठाने का निर्देश दे। कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभिनेता सूद के पास ऐसा करने का पहले पर्याप्त समय था।

बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में जारी किया था नोटिस

आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में अभिनेता सोनू सूद को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को सूद ने दिसंबर 2020 में दीवानी अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया था। बीएमसी ने अपने नोटिस में आरोप लगाया था कि अभिनेता सूद ने छह मंजिला ‘शक्ति सागर’ रिहायशी इमारत में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया।

बीएमसी ने अदालत में कहा, पैसा कमाना चाहते हैं अभिनेता

बीएमसी ने इस मामले में 13 जनवरी को हुई सुनवाई में अदालत में अपनी दलील देते हुए अभिनेता सोनू सूद पर अवैध निर्माण के जरिए पैसे कमाने का आरोप लगाया था। बृहन्मुंबई नगर निगम का कहना था कि सूद ने लाइसेंस लेना जरूरी नहीं समझा और एक रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोनू सूद को बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और निर्माण कार्य लगातार जारी रखा।

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