ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों में टेस्ट पास करने वालों को लाइसेंस बनवाते समय ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा: सरकार

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केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों के लिए नियम अधिसूचित किए। इन केंद्रों पर लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जाएगी। टेस्ट में सफल लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। उन्हें ड्राइविंग टेस्ट से छूट मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इन केंद्र पर ट्रेनिंग की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

‘रेमिडियल’ और ‘रिफ्रेशर’ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग केंद्रों पर ‘रेमिडियल’ और ‘रिफ्रेशर’ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार ये नियम एक जुलाई, 2021 से लागू होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों से वाहन चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में मदद मिलेगी।

केंद्र ने पद्म पुरस्कारों की सिफारिशें करने को कहा, 15 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन नामांकन

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