देश में ई-कॉमर्स उपभोक्ता के हितों के लिए सरकार अपनी ओर हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं। सरकार की कोशिश है कि लोग ई-कॉमर्स कंपनियों की ठगी का शिकार न हो पाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती बरतने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने उपभोक्ता के हितों के लिए नए नियमों के अनुपालन कराने को ई-कॉमर्स कंपनियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
कंज्यूमर को वस्तु एवं सेवा दे रही कंपनियों पर लागू होगा आदेश
सरकार के आदेश के अनुसार, यह नियम देश में उन ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू होगा जो भारत में पंजीकृत हैं। साथ ही उन कंपनियों पर भी लागू होगा जो पंजीकृत तो विदेशों में हैं, लेकिन भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तु एवं सेवा दे रही हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नए नियम के उपनियम को उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 में शामिल किया गया है, जो हाल ही में 17 मई से लागू हुआ है।
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