देशभर में एक जनवरी से सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य

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एक जनवरी से सभी गाड़ियों में फास्टैग लगाना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह एलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों में फास्टैग लगने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत एक जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए Fastag अनिवार्य होगा। ऐसे में एक जनवरी से उन पुराने वालों के लिए भी फास्टैग अनिवार्य होगा, जिन्हें एक दिसंबर 2017 से पहले बेचा गया है।

दो साल में टोल नाके पूरी तरह से खत्म करने की योजना

इससे पहले नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि सरकार जीपीएस तकनीक से टोल लेने की तैयारी कर रही है। सभी गाड़ियां जीपीएस से लैस होंगी। इसमें गाड़ी को जीपीएस से ट्रैक कर पैसे अपने आप कट जाएंगे। अगले दो सालों ये सुविधा तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा, दो साल में टोल नाके पूरी तरह से खत्म करने की योजना है। ऐसा होने के बाद अगले दो साल में किसी भी हाईवे पर टोल बूथ नहीं रहेंगे।

इस पूरे फैसले को लागू करने के लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1989 में संशोधन किया है। इससे पहले फास्टैग को एक दिसंबर 2017 के बाद से नए चार पहिया वालों के लिए रजिस्ट्रेशन के समय ही अनिवार्य कर दिया गया था। एनएचएआई के परियोजना निदेशक एनएन गिरि ने बताया कि केंद्र सरकार 31 दिसंबर तक फास्टैग का इस्तेमाल 100 प्रतिशत करना चाहती है। यदि वाहन मालिक ने अपने वाहन पर फास्टैग नहीं लगाया तो उन्हें हाईवे पर एक जनवरी से असुविधा हो सकती है।

फास्टैग के लिए ये दस्तावेज हैं जरूरी

फास्टैग खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी और वाहन के रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट या पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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