आरटीआई जरिये पति की सैलरी जान सकेगी पत्नी, विभाग को 15 दिन में देना होगा जवाब

Views : 3765  |  3 minutes read
Wife-Know-Husband-Salary-RTI

देशभर में महिलाएं अब अपने पतियों की तनख्वाह जान सकेंगी। महिलाओं को पतियों की सैलरी जानने का हक मिल गया है। केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले के अनुसार, महिला को अपने पति की सैलरी जानने के लिए सूचना के अधिकार यानि आरटीआई के तहत एप्लीकेशन देनी होगी। इसके बाद संबंधित विभाग हर हाल में 15 दिन के अंदर तनख्वाह से जुड़ी पूरी सही जानकारी आवेदक पत्नी को देगा। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में कहा कि अब कोई भी महिला अपने पति की सैलरी या उसकी आय के अन्य स्रोत आसानी से जान सकती है।

अयोग ने रहमत बानो की याचिका पर सुनाया फैसला

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने यह फैसला एक महिला की याचिका को ध्यान में रखते हुए दिया है। दरअसल, जोधपुर की रहने वाली रहमत बानो नाम की महिला ने एक याचिका दायर की थी। इसमें उसने आईटी विभाग से अपने पति की आय के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में आईटी विभाग का कहना था कि तीसरे पक्ष की मांग अनुचित है। इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने सुनवाई की और फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ता की ओर से दाखिल आरटीआई पर 15 दिन में उक्त जानकारी देना अनिवार्य होगा।

नये लेबर कोड में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ा 12 करने का प्रस्ताव, ओवर टाइम भी मिलेगा

केंद्रीय सूचना आयोग ने ​फैसले में कही ये बात

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने इस फैसले में यह जिक्र भी किया कि महिलाएं अपने पति की कुल सैलरी, ग्रॉस सैलरी और टैक्सेबल इनकम के बारे में जानकारी हासिल करने का पूरा अधिकार रखती हैं। इस दौरान केंद्रीय सूचना आयोग ने आईटी विभाग के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें पत्नी को तीसरा पक्ष बताया गया था। अब कोई भी महिला अपने पति की सैलरी जान सकती है, लेकिन उसे अपने पति से संबंधित विभाग को आरटीआई के तहत एक एप्लीकेशन देना जरूरी होगा।

COMMENT