नहीं छिपा पाएंगे प्रॉपर्टी-शेयर लेन देन सूचना, आयकर विभाग को देनी होगी जानकारी

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यदि आपने किसी प्रोपर्टी या शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो अब इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पडेगी। इस मामले में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने Form 26as का नया फॉर्म नोटिफाई कर दिया है।

जानिये, क्या है पूरा मामला

दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को संशोधित फॉर्म 26 एएस को अधिसूचित कर दिया है जिसमें स्रोत पर कर संग्रह या कर कटौती का ब्यौरा होता है। अब इस फॉर्म में प्रोपर्टी व शेयर खरीद फरोख्त की सूचना को भी शामिल किया गया है और फॉर्म 26 एएस को नया रूप भी दिया गया है।

इन सूचनाओं को भी किया शामिल

मिली जानकारी के अनुसार सीबीडीटी ने संशोधित फॉर्म 26 एएस को अधिसूचित किया है। उसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से बताया गया है कि अब टीडीएस-टीसीएस के ब्यौरे के अलावा कुछ निश्चित वित्तीय लेन देन, करों के भुगतान, किसी करदाता द्वारा एक वित्त वर्ष में डिमांड-रिफंड से संबंधित लंबित या पूरी हो चुकी प्रक्रिया की सूचना आदि को इसमें शामिल किया गया है। CBDT ने यह भी कहा है कि संशोधित 26 एएस फॉर्म 1 जून से प्रभावी होगा।

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