इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में आयकर रिटर्न (इनकम टैक्स रिटर्न) फाइल करने का अंतिम मौका 31 अगस्त है। ऐसे में समय रहते आईटीआर दाखिल करने से आपको बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि आप आयकर रिटर्न फाइल को आसानी से भर सकते हैं और इसमें गलतियों की गुुंजाइश नहीं रहती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे सरल तरीका ई-फाइलिंग करना अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न को अब ऑनलाइन फाइल करने बहुत आसान है।
आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया ही ई-फाइलिंग (e-Filing) कहलाती है। यह बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि रिटर्न दाखिल से संबंधित कागजात और हिसाब-किताब तैयार हैं या नहीं। अगर जरूरी कागजात हैं तो अपना कम्प्यूटर या लैपटॉप चालू करके आप चंद मिनटों में बहुत आसानी से बिना दिक्कत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://incometaxindiaefiling.gov.in पर ओपन करें। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर आईटीआर की ई-फाइलिंग के लिए एकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए आपको अपने PAN नंबर और जन्मतिथि (बर्थ डेट) का इस्तेमाल करना होगा। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप खुद यह एकाउंट बना सकते हैं और आपका PAN नंबर ही आपका यूज़र आईडी बनेगा।
जब आपका एकाउंट बन जाए तो लॉग-इन करें। अब आपके सामने ई-फाइलिंग के लिए दो तरीके उपलब्ध होते हैं।
आप आयकर विभाग की वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर अपनी कैटेगरी के अनुसार जरूरी फॉर्म डाउनलोड करें और इसे अपने कम्प्यूटर में सेव कर लें। फिर इसे आपनी सही जानकारी के अनुसार आराम से भर लें। पूर्ण रूप से भरे फॉर्म भर लेने के बाद जेनरेट एक्सएमएल (generate XML) के बटन पर क्लिक करें। फिर इस जेनरेट XML फाइल को इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर दोबारा लॉग-इन करें। अब आप पेज पर उपलब्ध अपलोड एक्सएमएल (upload XML) का बटन को क्लिक करें और XML फाइल को अपलोड कर दें। जब फाइल अपलोड हो जाए तब इसे सबमिट (submit) कर दें।
इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग करने का दूसरा तरीका भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको विभाग की वेबसाइट के e-file section पर जाना होगा और लॉग-इन करें। जो फॉर्म और असेसेमेंट ईयर (आकलन वर्ष) अपेक्षित है, उसे चुनकर संबंधित जानकारी फॉर्म में भर दें।
आयकर विभााग की वेबसाइट पर फॉर्म सलेक्ट करते समय यह सावधानी अवश्य रखें कि चुना गया फॉर्म आपकी कैटेगरी के अनुसार हो। इन्डिविजुअल (सैलरी), पेंशन इनकम, एक मकान (एक प्रॉपर्टी) से इनकम या अन्य स्रोतों से आय (लॉटरी के अतिरिक्त) वाले लोगों के मामले में फॉर्म ITR-1, जिसे ‘सहज’ भी कहा जाता है, सेलेक्ट करना होगा। पूंजीगत लाभ होने की दशा में ITR-2 सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक घर होने की दशा में ITR-2A चुनें, लेकिन इस मामले में कोई पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) नहीं होना चाहिए। इसके आगे के फॉर्म ITR-3, ITR-4, ITR-4S कारोबारियों और प्रोफेशनल्स कैटेगरी से संबंधित है।
आईटीआर फाइल करते समय अपने साथ ये आवश्यक दस्तावेज़ ज़रूर रखें – PAN नंबर, फॉर्म 16, बैंक खातों पर मिला संबंधित वित्त वर्ष का कुल ब्याज, टैक्स डेडक्टेड सोर्स (TDS) संबंधी जानकारी तथा सभी तरह के बचत व निवेश संबंधी सबूत।
यदि आपने होम लोन और इंश्योरेंस की सुविधा ले रखी है तो उनसे संबंधी दस्तावेज़ भी पास रखें, इससे आपको आसानी होगी। इसके अलावा आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से फॉर्म 26AS भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपकी ओर से अब तक विभिन्न स्रोतों से की गई टीडीएस कटौती का विवरण पेश करता है। अपना टैक्स रिटर्न वैलिडेट करने के लिए इस फॉर्म का सहारा लिया जा सकता है।
वे लोग जिनकी वार्षिक आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, ऐसे करदाताओं को अपने फॉर्म में दिया गया एक अतिरिक्त कॉलम में अपनी एसेट्स और लायबिलिटी (AL) भी दर्शाना होगा। जिसमें उन्हें अपनी सभी संपत्तियों का मूल्य और देनदारियों के बारे में मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
उपरोक्त सूचनाएं एवं दस्तावेज भरने के बाद आप डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करके आईटीआर सबमिट करते हैं, तो इसके बाद acknowledgement number यानी एक प्रकार की रसीद जेनरेट होती है। यदि आपने डिजिटल सिग्नेचर के बिना ही फॉर्म सबमिट किया है, तो ITR-V जेनरेट होगा और यह आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर पहुंच जाएगा। ITR-V भी इस बात की रसीद है कि आपका रिटर्न सबमिट हो चुका है।
इसके बाद इस ITR-V पर साइन करके इसे बेंगलुरू कार्यालय (जहां आपका रिटर्न प्रोसेस होता है) भेजना होगा। 120 दिन के अंदर आपके द्वारा हस्ताक्षरित ITR-V संबंधित कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए, ताकि टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। यदि यह काग़ज़ आप समय से बेंगलुरू कार्यालय नहीं पहुंचाएंगे, तो इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। इसलिए इसकी अनदेखी बिलकुल न करें। बेंगलुरू कार्यालय का पता ITR-V में ही सबसे नीचे लिखा रहता है, बस, ITR-V को उस पते पर साधारण डाक से भेज दें।
इसके अलावा, इनकम टैक्स दाता वेबसाइट पर ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के ज़रिए भी इसे वेरिफाई किया जा सकता है। यदि आप इस विकल्प को चुनते हैं, तो आपका काम ITR-V को बेंगलुरू ऑफिस तक रवाना किए बिना भी पूरा हो जाएगा।
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