समाजवादी पार्टी (सपा) की राज्यसभा सांसद जया बच्चन बुधवार को संसद में भावुक होकर रो पड़ी। हुआ कुछ यूं कि जया बच्चन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 (पॉक्सो) पर बोल रही थीं, इस दौरान वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकीं और बोलते-बोलते अचानक रो पड़ीं। वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया रेप केस को लेकर जया अपने आंसू नहीं रोक पाईं। उन्होंने कहा कि निर्भया के अपराधियों को अब तक सज़ा नहीं मिल सकी है। निर्भया की मां अब भी असहाय महसूस करती हैं। जय ने कहा कि पहले माता-पिता लड़कियों के लिए डरते थे, लेकिन अब सिर्फ लड़कियां ही नहीं लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 (पॉक्सो) पास हो गया है। इस संशोधित बिल में मंत्रालय ने इसमें तस्वीरों, डिजिटल और कंप्यूटर जनित पोर्नोग्राफिक चीजों को भी इसकी परिभाषा में शामिल कर लिया है। सरकार के पास बच्चों के प्रति यौन अपराध करने वाले सभी अपराधियों का पूरा डेटा रहेगा। मंत्रालय ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को यह भी सुझाया है कि वह अबसे बच्चों के प्रति यौन अपराध मामलों के डेटा को नए सुधारों के हिसाब से तय करे।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉड्स ब्यूरो इस तरह से बच्चों के प्रति यौन अपराध करने वालों के बारे में जानकारियां रखे कि ऐसे मामलों में कुल कितने अपराधी हैं और उनके अपराध कितने जघन्य हैं। इससे पहले मंगलवार को बच्चों के साथ यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इन पर काबू के मक़सद से सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया, जिसमें ऐसे अपराध में दोषी को मौत की सजा तक का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में अश्लील प्रायोजनों की खातिर बच्चों के उपयोग (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) पर नियंत्रण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
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महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए कहा कि इसमें वर्ष 2012 के मूल कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री ईरानी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही बच्चों के यौन अपराध का शिकार होने का खतरा भी बढ़ गया है। इस बिल के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा में संशोधन किया गया है, जिससे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके।
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