2019 में लोकसभा चुनावों का सभी को बेसब्री से इंतजार था और चुनाव आयोग ने रविवार 10 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी की है।
जैसे-जैसे राजनीतिक दलों के अभियान का तेज हो रहा है। देश में राजनैतिक माहौल तैयार हो रहा है। ऐसे में कुछ लोग सभी पार्टियों से भी नाखुश होंगे और EVM पर लगे उस लास्ट बटन के बारे में सोच रहे होंगे और वो है NOTA, नन ऑफ द अबव।
ऐसे में आप किसी भी उम्मीदवार को नहीं चुनते। लेकिन इससे पहले कि आप नोटा का मन बनाकर पॉलिंग बूथ तक जाएं यहां जान लें कि भारतीय चुनाव सिस्टम में नोटा का मतलब क्या होता है और इसको दबाने के मायने क्या हैं।
Nota विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को चुनावी मैदान में किसी भी उम्मीदवार का चयन न करके नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक व्यवस्था को साफ करने के एक तरीके के रूप में NOTA की परिकल्पना करते हुए कहा कि नकारात्मक मतदान से चुनावों सिस्टम में बदलाव आएगा और राजनीतिक दल साफ उम्मीदवारों को प्रोजेक्ट करने के लिए बाध्य होंगे।
अगर मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है तो किसी उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार संविधान के तहत भाषण और अभिव्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। यह वास्तव में पहली बार 2013 में लागू हुआ था। पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया था।
ईवीएम में NOTA बटन पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सितंबर 2013 में दिया गया था। इसमें नागरिक को गोपनीयता के साथ साथ नकारात्मक वोट डालने का अधिकार मिला था। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या नागरिक 2013 से पहले किसी उम्मीदवार को वोट न देने का पक्ष रख सकते थे। इसका उत्तर हां है लेकिन प्रक्रिया थोड़ी अलग थी।
चुनाव आचार संहिता, 1961 की धारा 49 (0 में मतदाता प्रपत्र 17 ए के माध्यम से एक नकारात्मक वोट डाल सकता है जिसे पीठासीन अधिकारी के माध्यम से भी जाना होगा। यहां समस्या यह आई कि इसने मतदाता के गोपनीयता के अधिकार को बनाए नहीं रखा। इस खंड को 2013 के एससी रूलिंग के साथ अमान्य कर दिया गया।
जो लोग इस धारणा को मानते हैं कि उनके NOTA वोट का चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा तो दुर्भाग्य से आपको निराश होना पड़ेगा। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि ईवीएम पर NOTA के विकल्प का कोई चुनावी मूल्य नहीं है। भले ही NOTA के लिए अधिकतम वोट डाले गए हों शेष वोटों में से अधिकांश पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।
दूसरे शब्दों में, NOTA के अस्तित्व को सभी प्रतियोगी उम्मीदवारों या सामान्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ “आक्रोश व्यक्त करने के लिए प्रतीकात्मक साधन” के रूप में देखा गया है। हालाँकि, स्थानीय स्तर पर NOTA के दायरे का विस्तार करने के लिए हाल ही में प्रयास किए गए हैं। 2015 में, इसे एक प्रतीक मिला एक बैलेट पेपर, जिस पर एक काला क्रॉस था।
नवंबर 2018 में, महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (MSEC) ने घोषणा की कि अगर NOTA किसी पंचायत या नगरपालिका चुनाव में सबसे अधिक वोट हासिल करता है तो चुनाव मैदान में कोई भी उम्मीदवार निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा और इसके बजाय उस जगह फिर से चुनाव होगा। उसी महीने, हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त ने राज्य में नगर निगम चुनावों से पहले इसी तरह की घोषणा की। राज्य के चुनाव आयुक्त दलीप सिंह ने आगे बताया कि अगर दोबारा चुनाव में NOTA को फिर से सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो दूसरे सबसे ज्यादा वोट वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।
हालांकि, ध्यान दें कि विधानसभा और आम चुनावों के लिए NOTA का दायरा सीमित रहता है जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा शासित होते हैं। बहरहाल, पिछले साल नवंबर में, द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर चुनाव आयोग को NOTA को सबसे ज्यादा वोट मिले तो फिर से चुनाव की संभावना पर राजनैतिक दलों की राय लेने पर विचार कर रहा था।
अब, विधानसभा और लोकसभा चुनावों में NOTA को कुछ “चुनावी मूल्य” दिए जाने के लिए चुनाव नियमों 1961 के 64 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।
किंग्स इंडिया इंस्टीट्यूट, किंग्स कॉलेज लंदन की रिसर्चर गरिमा गोयल ने NOTA मतदाताओं पर बड़े पैमाने पर शोध किया है उन्होंने पहले कहा था कि NOTA मतदान कम हो जाता है क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र अधिक शहरीकृत हो जाते हैं।
दूसरे शब्दों में, शहरी मतदाताओं की तुलना में ग्रामीण मतदाता NOTA को वोट करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसी तरह कम साक्षरता दर वाली सीटों पर NOTA के अधिक वोट होने की संभावना होती है। अब तक NOTA के विकल्प में कई विधानसभा चुनाव और यहां तक कि एक लोकसभा चुनाव भी हुए हैं। लेकिन यह इनमें से किसी में भी वोट प्रतिशत का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत हासिल नहीं कर सका है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक 3.06 प्रतिशत है। इस बीच, सबसे कम NOTA वोट शेयर (विधानसभा और आम चुनाव एक साथ) हरियाणा, नागालैंड और दिल्ली राज्यों को जाता है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2013-2017) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार, नकारात्मक विकल्प ने राज्य विधानसभाओं और लोकसभा चुनावों में संयुक्त रूप से 1.33 करोड़ वोट हासिल किए हैं। 2014 के आम चुनावों में, 1.08 प्रतिशत मतदाता (या 60,02,942 वोट) इस विकल्प के साथ गए।
जबकि NOTA में कोई “इलेक्टोरल वैल्यू” नहीं हो सकती है फिर भी इससे कई पार्टियों को नुकसान भी हुआ। 2017 के तमिलनाडु आरके नगर उपचुनाव में टीटीवी दिनाकरन की जीत नेने सुर्खियां नहीं बटोरीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा। बीजेपी उम्मीदवार 1,417 वोटों के साथ छठे स्थान पर रहा जो कि नोटा को मिले वोटों 2,373 से भी बहुत कम था। इस बीच, हाल ही में पांच राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम) में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पैरी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी मुख्यधारा की पार्टियां नोटा के मुकाबले पीछे रह गईं।
कुल मिलाकर 15 लाख मतदाताओं ने पांच राज्यों में NOTA का विकल्प चुना। अब, आगामी आम चुनावों में कुछ सीटों पर नोटा को ज्यादा वोट मिल भी सकते हैं।
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