पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, स्टोरेज और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 7 नवंबर, 2021 से प्रभावी लागू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि विभाग ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है।
राज्य स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 खाद्य सुरक्षा आयुक्त को राज्य भर में किसी भी खाद्य वस्तु के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक साल पहले भी पश्चिम बंगाल में गुटखा और तंबाकू मसाले पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस अवधि की समाप्ति से पहले ही ममता बनर्जी की बंगाल सरकार ने एक बार फिर इन पर प्रतिबंध को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
Read Also: सरकार नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगाए: सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला
रोहित शर्मा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ फील्डिंग की सजावट की और कप्तान हार्दिक पांड्या…
अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने…
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) रोक लगाने से इनकार कर दिया…
चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। प्रशांत…
आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंफोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति…
कोलकाता हाई के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय भाजपा में शामिल हो गए है। उन्होंने हाल…
Leave a Comment